Monday 30 December 2013

Gopal Kanda’s can of worms

Who is Gopal Goyal Kanda and why was he in hiding? Brijesh Pandey and Sai Manish chronicle the rise and fall of the Haryana minister who profited from Gurgaon’s boom, ran an airline aground and figures in a suicide note
Photo: PTI
FROM HAWAII CHAPPAL to hawai jahaaj (flip-flops to aeroplanes), Gopal Goyal Kanda’s meteoric rise is a classic rags-to-riches story. The wheeler-dealer from Sirsa was touted to be one of the rising stars of Haryana politics until a note sent him on the run from the state police.
Kanda, 48, an independent MLA who held the home, urban bodies and the commerce portfolios in the Haryana government, was reportedly planning to contest the 2014 Lok Sabha polls in a bid to step on to the national stage. But he has already grabbed national attention after Geetika Sharma, 23, who worked as an air hostess at Kanda’s now-defunct MDLR Airlines, committed on 5 August, leaving behind a note blaming him for her death.
So, who is Gopal Kanda, the mystery man who has managed to give the police the slip for more than a week?
Kanda’s origins were extremely humble. His father Murli Dhar was a lawyer at the Sirsa district court and was not known to have a flourishing practice. Some neighbours recall that he primarily used to deal in petty criminal cases. Gopal was the eldest among three brothers and a sister — and perhaps the most ambitious of the lot.
A school dropout, Kanda started off doing odd jobs such as renting novels, repairing radios, even running a kaleidoscope shop. Soon, he used his savings to start Shoe Camp, a footwear store in Sirsa, which was upgraded to a small shoe factory in 1994.
Kanda’s business acumen was inversely proportional to his ambitions. His stock started plummeting in the trading circles because he would often default on borrowed money. In a small town like Sirsa, with its closely-knit trading community, he soon became an outcast.
MDLR operated only three aircraft, but had 60 air hostesses. The airline was a front to keep politicians happy, says an ex-staffer
During his trading days, Kanda got close to Abhay Chautala, the son of Indian National Lok Dal (INLD) leader Om Prakash Chautala, and became his lackey.
“Kanda has the ability to read your mind and conjure up exactly what you want,” says a close associate who wished to remain anonymous. “Sirsa was just a small town with 2-3 lakh people. Gopal Kanda was a nobody and Abhay Chautala was the prince of Haryana. Soon, Kanda became Abhay’s stooge, which in itself was quite an achievement.”
In the meantime, Kanda also became friendly with a powerful IAS officer, who took him along to when he was posted there in 1997-98. It was he who arranged the first tranche of cash (Rs 25 lakh) and a list of few properties that were disputed. Kanda opened an office in Sector 14, , where he dabbled in a readymade garments business as well as real estate. The garment business failed but realty turned out to be Kanda’s calling in life and he never looked back since.
Kanda acted as the front man for the IAS officer. His modus operandi was to buy disputed land for a low price, settle the dispute with the help of the IAS officer, and then sell the property for a premium.
“The IAS officer was not the only one. When Kanda came to , the Bansi Lal government was in power and his relative Ajit Singh was the local tehsildar. Kanda became close to him. You cannot dabble in such business without support from powerful people. Kanda worked with him for close to two years,” says former Haryana deputy speaker and INLD leader Gopi Chand Gehlot.
IN 1999, when Om Prakash Chautala became the chief minister, fortune smiled on Kanda. He rose to dizzying heights during this period under the alleged protection and tutelage of Abhay Chautala. The senior Chautala’s tenure also coincided with the property boom in . The IT sector and the call centre industry came to at around the same time.
Kanda made a killing in influencing the change of land use, from agriculture to residential and commercial, which was the single biggest reason behind the astronomical growth in the wealth of politicians and landholders. For example, land that was bought for Rs 25 lakh per acre in 2002 became worth more than Rs 5 crore in just three years. Till 2005, it was alleged that Kanda was Chautalas’ front man, who took care of almost every big deal that happened in the satellite city.
However, INLD leaders look away in disgust at the mere mention of Kanda’s name now. From Om Prakash Chautala downwards, they all deny that he was close to them. “He was never a member of the INLD,” says Chautala.
Kanda’s palace boasts of a helipad, gym, lawn tennis court and horse stable, and has four chandeliers worth Rs 1.5 crore each
Prod another senior INLD leader a bit and he agrees that Kanda must have reaped some benefits through the Sirsa connection. “Our government came to power in 1999. People allege that he rose when we were in power. To the best of my understanding, he took advantage of the Sirsa connection. People like him very easily develop closeness.”
Kanda’s proximity to the Chautalas can be gauged from the fact that when the Bhupinder Singh Hooda-led Congress government came to power in 2005, the intelligence wing of the Haryana Police was asked to investigate the source of Kanda’s wealth. According to police sources, the real purpose of the investigation was to trap the Chautalas through Kanda, who was widely known as the Chautalas’ Man Friday. In 2007, this dossier was handed over to the internal security division of the Union home ministry.
According to the dossier, “Till five years ago, Gopal Kanda and his family did not own much property. When his assets were looked into, it was found that Kanda and his family has now amassed properties worth hundreds of crores.”
Some of the properties listed in this dossier include:
• 1,125 sq yard plot in
• Shop/office at Old Judicial Complex, which was bought in 2005 by LKG Builders. Gopal Kanda is a director of the company
• A piece of land in Shikhohabad village bought by Nageshwar Realtors. Both Gopal and Govind Kanda are directors in the company
• 7,574 sq m hotel in Sector 14, , bought in 2007 by MDLR Hotels. Gopal and Govind Kanda are directors in the company
• 15 kanal agricultural land in Ramnagar village, Sirsa, in the name of Govind Kanda
• 30 kanal agricultural land in Ramnagar in Gopal Kanda’s name
• 12 kanal land in Mangalla village, Rania, bought in 2005 in the name of Kanda’s mother
According to this dossier, Kanda and his family are associated with many companies. Sources say that Kanda either owns or is a director in at least 36 companies.
It was based on this dossier that a team of Income Tax officers raided Kanda’s office and residence in 2008 to assess the value of his properties. The officers were assaulted by Kanda’s supporters and 18 of them were later arrested.
Meanwhile, Kanda ploughed back a portion of his riches into Sirsa. He pumped in crores for refurbishing the ashram of the late godman Baba Tara, who had a huge following in Sirsa. Kanda’s father was a devotee of Baba Tara.
Thanks to Kanda, the festival of Mahashivratri became a major attraction at the ashram in Sirsa. Every Mahashivratri, celebrities were flown in from Mumbai to perform at the ashram. In 2005, actress Hema Malini re-enacted conversations of Shiva and Parvati in a dance form. Her husband Dharmendra paid a visit to the ashram after he won the Bikaner Lok Sabha seat on a BJP ticket. Singers such as Anuradha Paudwal, Nishta Sharma, Gurdas Maan and Narendra Chanchal have also performed at the ashram.
IN 2006, Kanda came up with his most ambitious project yet: the launch of MDLR Airlines. In 2007, MDLR (named after his father Murli Dhar Lakh Ram) started operations as a regional airline. It is alleged that the airline operation was a joint venture between Kanda and Chautala, although this has never been substantiated.
Despite the hype surrounding the airline, Kanda couldn’t save it from folding up within two years. Failure to pay the lessors, employees and airports, violation of licence terms and an absence of safety mechanism forced the airlines to wind up operations.
“For all his riches, Kanda was only a property dealer. The entry into the aviation sector changed his outlook,” says a former MDLR staffer not wanting to be named. “From a guy who was ill at ease in sophisticated circles, he went for a complete makeover before launching the airlines. The metamorphosis of Gopal Kanda was now complete.”
“The total requirement for running MDLR was just 64 personnel. Usually, the cabin crew is 10 percent of the total strength. When MDLR was shut down, the number of air hostesses on the rolls was more than 60,” he says. “People who have dealt with Kanda say that this airlines was just a front to keep politicians and bureaucrats happy.”
By the time the MDLR Airlines shut down in 2009, Kanda’s relationship with the Chautalas had hit rock bottom
A business associate describes Kanda as a man with “animal magnetism”. “Kanda is crafty. Very clever. He is really blessed when it comes to networking. And see if anybody who can outmanoeuvre the Chautalas, then you can imagine how good he must be in his dealings,” he says.
Kanda had two casinos in Goa — Mint Club and Casino Rio, which was a floating casino. Casino Rio’s licence expired after a year. Kanda spent close to Rs 5 crore each on these ventures. Not many know that he also owns a casino in Nepal. Model Nupur Mehta, who was linked to the cricket match-fixing scandal, worked at MDLR as vice-president, communications.
As MDLR Airlines bled money, his relationship with the Chautalas turned sour. People close to Kanda say that after the launch of the airlines, he was under severe financial constraints. Apparently, the Chautalas also sensed that Kanda was doing a few deals of his own, which were hurting their interests. They started withdrawing money from Kanda. Sources close to Chautalas say that Kanda had indeed swindled a huge amount of money in the land deals.
By the time the airline shut down in 2009, Kanda’s relationship with the Chautalas had hit rock bottom. The final nail in the coffin was the denial of the INLD ticket to Kanda from Sirsa (City) constituency. Kanda contested the election as an independent. He spared no expense in the campaigning and won by defeating five-time Congress MLA LD Arora. Destiny smiled on him like never before.
Kanda’s electoral success stunned the Chautalas, more so because of the kind of opening it created for him.
The 2009 verdict was a hung Assembly with the Congress getting 40 seats, six short of majority. A great deal of drama ensued in Sirsa when Kanda alleged that his life was under threat. He was airlifted out of the town under heavy police protection. Kanda roped in the support of six other independent MLAs and a few hours of intense negotiations later, he got a plum posting in the Congress-led Hooda Cabinet. Despite facing 10 criminal cases, Kanda was now the home minister of Haryana.
“Though he was the home minister, his heart was in property,” says INLD leader Gehlot. “He got licences for six group housing schemes in upcoming sectors in and Manesar. Suppose, if you want to buy the licence for a group housing society, the rate per acre is fixed.
“In the property market, the slogan is who is the cheapest labour? Labour means politicians who can get a good deal for you without costing a bomb. Kanda was one of the most expensive.
Living in style Gopal Kanda’s palatial residence in Gurgaon and his fortress in Sirsa
Living in style Gopal Kanda’s palatial residence in and his fortress in Sirsa
Photos: Ankit Agarwal, Dijeshwar Singh
“After 2009, he would exercise his influence as a minister and get that licence for a pittance and later on sell it for gold. If a licence costs Rs 50-80 crore and on the other hand you get that for free as a minister, then you can easily imagine the kind of profit you are looking at.”
A look at five projects started by Kanda in the past couple of years are indicative of the money power he had acquired. Some of the properties that have attracted attention since Kanda took over as minister are…
• A three-star hotel on Hisar road in Sirsa, which is under construction. According to Govind Kanda, this hotel would include a beer factory, a multiplex, shopping mall, etc
• MDK International School in Sirsa, which the officials claim is affiliated to Cambridge University, is built on a three-acre campus and is centrally air-conditioned
• Tara Baba Charitable Hospital and Research Centre, a multi-speciality hospital, on Rania Road in Sirsa. The hospital will be built on an area of 3 lakh sq ft
• There is also a plan to construct a temple in Sirsa, modelled on the Akshardham temple in Delhi and Gujarat
• Kanda’s Red Fort palace — Modelled on a Mughal-era palace, it is built on a 3-acre plot. According to sources close to Kanda, this palace has four chandeliers worth Rs 1.5 crore each. The palace boasts of a helipad, gym, a lawn tennis court and a horse stable
As the probe gathers steam, a lot of sordid details are emerging about how Geetika was being exploited by Kanda
Those close to Kanda describe his post-October 2009 phase as the most relaxed. Says a close associate, “When he became an MLA, after a long time in his career, he was really free and in command of the situation. He was no longer under anybody’s shadow. And given the political situation in Haryana, it suited him just fine. This started reflecting in his behaviour as well.”
“You have to understand his obsession with property,” he adds. “He is a failed businessman. Everything, be it shop, shoes, garment, aviation, casino, he touched turned into big failures. Property was his only success.”
Hot property Kanda’s vast business interests include a school in Sirsa and a floating casino in Goa
Hot property Kanda’s vast business interests include a school in Sirsa and a floating casino in Goa
Photos: Dijeshwar Singh, Arvind Tengse
After Kanda fell out with the Chautalas, Chief Minister Hooda found a suitable man in Kanda to challenge the Chautalas in their pocket borough. In an unintentional revelation to a TV channel, Gopal’s brother Govind admitted that Hooda gave land to them at throwaway prices.
One of the deals under question happened in November 2011, when Hooda gave Gopal Kanda 5,200 yards right in the centre of Sirsa. Kanda pledged to build a five-star dharamshala for two castes of the Bania community — the Aggarwals and Aroras.
According to Kanda’s own admission, the land was “worth several crores” and was given at a cost of Rs 2,000 per sq yard. His political rivals claim that the present land value is at least Rs 1 lakh per sq yard. Govind Kanda admitted that the land was transferred in his brother’s name and “the land would be sold at market rates and the gains accrued would be used to register the land in the name of the charitable trust and build the five-star dharamshala”.
The rise in position and power also saw Kanda having several brushes with the law. If he was aggressive before becoming the home minister, his aggression touched new heights after 2009. He always travelled with a posse of 21 commandos.
At a rally, Kanda had a public spat with Sirsa MP Ashok Tanwar. The situation became so volatile that Chief Minister Hooda had to rebuke Kanda in full public view. Later, a sulking Kanda did a disappearing act by leaving his security and official car at the guest house in Hisar. Hooda had to depute two senior ministers to placate Kanda.
In 2010, Kanda was caught on camera using abusive language and instigating his personal staff to fire at shopkeepers of Subhash Chowk market in Sirsa. The shopkeepers had pulled down their shutters in support of a bandh called by the INLD.
Interestingly, two days after he resigned as the home minister, the Supreme Court issued an order asking a case to be registered against him.
In July 2011, Kanda’s security guards assaulted cricketer Atul Wassan near the toll plaza on -New Delhi expressway. Wassan’s fault was that he had overtaken Kanda’s motorcade. Since the incident involved a well-known player, it resulted in a major embarrassment for the Hooda government and Kanda was forced to apologise.
However, it was Geetika Sharma’s that put the brakes on Kanda’s roller-coaster ride. Geetika committed at her Ashok Vihar residence in New Delhi on 5 August. In her note, Geetika blamed Kanda and Aruna Chaddha, another executive of MDLR, for continuously harassing and torturing her mentally.
In custody Gopal Kanda’s associate Aruna Chaddha was also blamed in the suicide note
In custody Gopal Kanda’s associate Aruna Chaddha was also blamed in the note
Photo: BB Yadav
Geetika had joined MDLR as an air hostess in 2006. After the airline became defunct, she was made director of a subsidiary company owned by Kanda. Geetika was also a trustee of the MDK International School run by Kanda. Later on, she quit the company after which she and her family members started getting threatening calls.
According to the complaint lodged by Geetika’s mother Anuradha Sharma, her daughter had joined Emirates Airlines in 2011 after quitting MDLR. However, she had to quit her job because Emirates received an email from Police claiming that she was a loan defaulter. This mail was allegedly sent by a fake email ID created by Kanda.
It is alleged that after this, Geetika was forced to join an MDLR subsidiary company as director in 2011, a job she quit to pursue her higher education.
Acting on the basis of the note, Delhi Police arrested Aruna Chaddha on 8 August but its inaction in calling Kanda for even basic questioning, thus allowing him enough time to go underground, has come in for sharp criticism.
Kanda has been absconding ever since and his bail application has been rejected by the lower court and the Delhi High Court has reserved its order on it.
As the police investigation gathers steam, a lot of sordid details are emerging about how Geetika was being exploited by Kanda. Police sources say that her appointment letter had a clause that said she had to the meet the managing director (Kanda) every day after 5 pm, and that she had been exploited by Kanda and his associates. The police is also going through 400 pages of SMSes sent by Kanda to Geetika. They have also informed the court that Kanda had tampered with evidence at his office.
Sooner than later, Kanda will have to come out of hiding and answer some tough questions. Till then, his lofty ambitions of becoming a leader on the national stage will have to be put on hold.
is a Special Correspondent with Tehelka. 
brijesh@tehelka.com
is a Senior Correspondent with Tehelka.
sai.manish@tehelka.com
http://www.tehelka.com/gopal-kandas-can-of-worms/

Saturday 28 December 2013

तार तार भरोसा

Wednesday, 18 December 2013 10:10
श्रीश पांडेय
जनसत्ता 18 दिसंबर, 2013 : इन दिनों टीवी में एक विज्ञापन प्रसारित हो रहा है- ‘इज्जत (साख) बड़ी मेहनत और मुश्किल से आती है और एक बार चली गई तो फिर लौट कर नहीं आती। यानी साख बनाना जितना कठिन है, उससे मुश्किल है उसे बरकरार रखना। इसलिए इन दिनों देश-दुनिया में महंगाई, असुरक्षा के अलावा सबसे बड़ा संकट है, किसी व्यक्ति या संस्था की साख का संकट। साख किसी के बारे में वह अवधारणा है जो उसके भरोसे को कायम रखती है। बाजार में व्यक्ति की साख अच्छी हो तो उसे धन लेने और देने में कोई महाजन-व्यापारी संकोच या डर का अनुभव नहीं करता। यह साख कई तरह की हो सकती है। मसलन, बैंकों की साख, हुंडी की साख, मीडिया की साख, समाजसेवियों, नेताओं और धर्मगुरुओं की साख आदि।
बहुत दिन नहीं हुए जब जाने-माने कथित संत आसाराम को धर्म की आड़ में यौन शोषण और विश्वासघात करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक क्षुद्र हरकत ने उन्हें न सिर्फ सलाखों के पीछे धकेल दिया, बल्कि इतने सालों में जो नाम, इज्जत, शोहरत मिली थी, वह पल झपकते ही नष्ट हो गई। थोड़ा पीछे जाएं तो नब्बे के दशक में उत्तर प्रदेश के एक मंत्री अमरमणि त्रिपाठी ने कवयित्री मधुमिता शुक्ल के मोह में अपना सब गंवा दिया। हरियाणा के बहुचर्चित मंत्री गोपाल कांडा ने जूता बेचने के व्यापार से लेकर सरकार के कारोबार में शामिल होकर समाज में एक बड़ा मुकाम हासिल किया था। मगर गीतिका के साथ उन्होंने जो किया, उससे सब कुछ मुट्ठी में बंधी रेत की तरह फिसल गया। नारायणदत्त तिवारी की डीएनए जांच और उससे हुई बदनामी ने उनसे क्या कुछ नहीं छीन लिया। ऐसी घटनाओं पर विस्तृत रिपोर्टिंग करने वाले ‘तहलका’ के एक चर्चित स्तंभ तरुण तेजपाल अपनी ही एक मुलाजिम के यौन उत्पीड़न में ऐसे उलझे कि उनकी साख
भी तार-तार हो गई।
स्त्री के खिलाफ अत्याचार और शोषण का इतिहास बेहद बर्बर रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि इसे कानून और बंधन के बाहरी दबावों से निषिद्ध नहीं किया जा सकता। अगर केवल कानून से इस पर काबू पाया जा सकता तो कई वैसे देशों में, जहां इस अपराध की बेहद कठोर और अमानवीय सजाएं मुकर्रर हैं, वहां ऐसे अपराध नहीं होते। पर ऐसा नहीं है। इसके बावजूद इस बहाने से कानून को लचर नहीं छोड़ा जा सकता। कठोर कानून भय का वातावरण बनाता है, जिससे अपराधियों में डर और अपराधों में अपेक्षया कमी आती है। एक अहम सवाल इन घटनाओं के नेपथ्य में है, जो अक्सर या तो उठाया नहीं जाता या फिर उसे स्त्री स्वातंत्र्य के पर कतरने की नकारात्मक विचारधारा के तौर पर देखा जाता है। हमारा मानना है कि कई मामलों में अगर स्त्री तय कर ले कि उसे ऐसे बहकावों में आना ही नहीं है, जो उसके शोषण का कारण बन सकते हैं, तो इस समस्या का अस्सी फीसद हल केवल इसी संकल्प से निकल सकता है। लेकिन समस्या के मूल में जाने के बजाय उसकी शाखाओं में लग रहे रोगों पर कानून और पहरों की तलवार चलाई जाती है। लेकिन इस छंटाई के बाद हर बार उस ग्रंथि का प्रस्फुटन हो जाता है।
स्त्री-पुरुष संबंधों में आज जो अविश्वास, यानी साख का संकट है, वह कोई नई परिघटना नहीं है। स्वभाव या वृत्ति ऐसी अवस्था है, जो सहज ही नहीं बदल सकती। लेकिन सभ्य समाज के बीच चैन की सांस लेने की उम्मीद करने वाला हर व्यक्ति अपनी ओर से उस आबोहवा के लिए पहल करेगा।

पुलिस सुधार की मरीचिका

Monday, 12 August 2013 10:04
सत्येंद्र रंजन
जनसत्ता 12 अगस्त, 2013: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पुलिस सुधारों का मुद्दा फिर चर्चा में है। सात साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ यह इस मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरे) की भूमिका निभा रहे महाधिवक्ता जीएम वाहनवती द्वारा न्यायालय को दी गई इस सूचना से जाहिर है कि राज्य सरकारों ने पुलिस सुधारों पर मामूली या न के बराबर अमल किया। अब सर्वोच्च अदालत ने राज्यों से पूछा है कि आखिर बाधा क्या है? अदालत ने कहा कि उसके निर्णय पर समग्र अमल हो, इसके लिए वह और इंतजार नहीं करेगा।
यहां यह याद कर लेना उचित होगा कि 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। उसके प्रमुख बिंदु थे- पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष तय करना, आपराधिक जांच एवं अभियोजन के कार्यों को कानून-व्यवस्था के दायित्व से अलग करना, हर राज्य में एक सुरक्षा परिषद और एक पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण का गठन। तब कई राज्यों ने यह रुख लिया था कि दिशा-निर्देश के कई बिंदुओं पर अमल नामुमकिन है। तब सिर्फ चार छोटे राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश- ने सभी दिशा-निर्देश लागू करने पर रजामंदी जताई थी। बाकी ज्यादातर राज्यों के एतराज व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों थे। तब कुछ हलकों से यह दलील देते हुए आपत्ति की गई थी कि संविधान के तहत कानून-व्यवस्था राज्य-सूची का विषय है और यह कार्यपालिका के अधिकार-क्षेत्र में आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश देना इस अधिकार-क्षेत्र में दखल में है।
अब एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिवों को खुद अदालत में उपस्थित होने के लिए बुलाया। इन अधिकारियों ने वादा किया कि वे एक हफ्ते के अंदर अदालत को बताएंगे कि उसके आदेश पर अमल करने की राह में रुकावटें क्या हैं। लेकिन जो कुल परिदृश्य है, उसमें नहीं लगता कि बात कहीं आगे बढ़ेगी। एक अच्छा उद््देश्य प्रक्रियागत आपत्तियों की भेंट चढ़ जाएगा, यह आशंका गहरी है।
मानव अधिकारों की लड़ाई से जुड़े लोग पुलिस सुधार की जरूरत शिद््दत से महसूस करते हैं। वर्ष 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहली बार यह मुद््दा व्यापक चर्चा का विषय बना। मोरारजी देसाई की सरकार ने तब प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी डॉ धर्मवीर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। आयोग ने पुलिस सुधारों के बारे में महत्त्वपूर्ण और विस्तृत सिफारिशें कीं। लेकिन उसकी रिपोर्ट सरकार की अलमारियों में धूल खाती रही। उसके बाद किसी भी सरकार ने लोकतंत्र की इस बुनियादी जरूरत पर ध्यान नहीं दिया।
यह गौरतलब है कि इस मुद््दे पर जनतांत्रिक दायरे में कोई हलचल नहीं है। न ही ऐसा लगता है कि पुलिस सुधार लागू कराने की सुप्रीम कोर्ट की पहल से देश की जनतांत्रिक शक्तियों में ज्यादा उत्साह पैदा हुआ। आखिर क्यों? इसके लिए सरकारों पर सार्वजनिक दबाव इतना क्यों नहीं बना कि वे पुलिस को स्वायत्त एजेंसी बनाने और आम लोगों की शिकायत सुनने की संस्थागत व्यवस्था करने जैसे वांछित सुझावों को मानने पर मजबूर हो जातीं?
इन सवालों के जवाब ढूंढ़ने के लिए हमें पुलिस सुधारों के पूरे परिप्रेक्ष्य पर समग्रता से विचार करना होगा। असल में पुलिस सुधारों की बहस में दो ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की पहल बहुत आगे नहीं बढ़ सकी। इनमें एक पहलू कुछ राज्यों की तरफ से उठाए गए एक वाजिब सवाल से जुड़ा है और दूसरा इस कोशिश के पीछे के बुनियादी सोच पर सवाल उठाता है। पहली वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का उद््देश्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन उसने उस दायरे में कदम रखा जो उसका नहीं है।
अपनी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका अपने मनमाफिक विधेयक पेश करने के लिए कार्यपालिका को और उसे पास करने के लिए विधायिका को मजबूर नहीं कर सकती। जबकि ऐसी विधायी प्रक्रिया पूरी हुए बगैर सर्वोच्च के संबंधित दिशा-निर्देश लागू नहीं हो सकते। दरअसल, न्यायालय बड़े नौकरशाहों को तो तलब कर सकता है, लेकिन निर्णय राजनीतिक नेतृत्व लेता है और वह न्यायालय के वैसे आदेश मानने को विवश नहीं है जिसका वैधानिक आधार न हो। पुलिस सुधार कभी मजबूत राजनीतिक मुद््दा नहीं बन सके तो इस खालीपन को सुप्रीम कोर्ट अपनी सदिच्छा से नहीं भर सकता।
बहरहाल, पुलिस सुधार का एक और मौजूदा संदर्भ है, जिस कारण इसको लेकर लोकतांत्रिक जनमत में ज्यादा उत्साह पैदा नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधार लागू करने संबंधी आदेश एक जनहित याचिका पर दिया था। इस याचिका से जो नाम जुड़े थे, उनके साथ नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की साख नहीं जुड़ी हुई है। बल्कि वे नाम सुरक्षा-प्रतिष्ठान के उस सोच के ज्यादा करीब हैं, जो बुनियादी तौर पर नागरिक अधिकारों के खिलाफ जाता है।
आप अगर लंबे समय से मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ रहे हों, सख्ती को विभिन्न प्रकार के असंतोष से भड़के संघर्षों से निपटने का सबसे सही तरीका मानते हों, फांसी जैसी अमानवीय और अपराध-समाजशास्त्र के गहरे अध्ययन से बेमतलब साबित हो चुकी सजा के समर्थक हों, तो आपकी ऐसी किसी पहल को संदेह से देखने का पर्याप्त आधार मौजूद रह सकता है। यह सवाल कायम रहता है कि क्या इस पहल के पीछे सचमुच जन-अधिकारों की वास्तविक चिंता है?
वैसे भी

पुलिस महानिदेशक का तय कार्यकाल जैसा निर्देश नौकरशाही मानस से निकले सुझावों पर मुहर लगाने जैसा है, जिसका औचित्य संदिग्ध है। प्रश्न है कि क्या लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए राजनीतिक नेतृत्व के प्रति पुलिस की कोई जवाबदेही न होना एक वांछित स्थिति होगी? राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस को मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर सुरक्षा आयोग बनाने, पुलिसकर्मियों की सेवा संबंधी सभी मामलों पर फैसला लेने के लिए पुलिस एस्टैबलिशमेंट बोर्ड गठित करने और पुलिस से संबंधित जनता की शिकायतों पर विचार के लिए पुलिस शिकायत निवारण प्राधिकरण बनाने के निर्देशों पर अमल से पुलिस के प्रबंधन और प्रशासन में बेशक फर्क आ सकता है। लेकिन इस संदर्भ में कुछ राज्यों की यह शिकायत भी जायज है कि आखिर उस हालत में पुलिस की जवाबदेही किसके प्रति होगी? क्या तब पुलिस सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेह रहेगी? कार्यपालिका अगर सुरक्षा संबंधी मामलों में अगर फौरन फैसले लेना चाहेगी तो क्या उसके रास्ते में नई संस्थाएं रुकावट नहीं बनेंगी?
गौरतलब है कि राजनीतिक कार्यपालिका के तहत पुलिस के रहने के नुकसान हैं, तो कुछ फायदे भी हैं। यह ठीक है कि राज्यों में मौजूद सरकारों के हित में पुलिस का उपयोग और कई बार दुरुपयोग भी होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि पुलिस के कार्यों के लिए कार्यपालिका की जवाबदेही बनी रहती है। एक स्वायत्त पुलिस के कार्यों के लिए आखिर जवाबदेह कौन होगा? यहां यह ध्यान में रखने की बात है कि हम एक निरपेक्ष माहौल में नहीं रहते। पुलिस विभाग भी समाज के व्यापक सत्ता-ढांचे के बीच बनता और काम करता है। सामाजिक पूर्वग्रह पुलिसकर्मियों में उतना ही देखने को मिलता है जितना कि आम लोगों में। पुलिस की कार्रवाइयों में अक्सर जातीय, वर्गीय और सांप्रदायिक पूर्वग्रह के लक्षण देखने को मिलते हैं। पुलिस के अंदरूनी ढांचे में मौजूदा सामाजिक विषमता का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है।
जब जनतांत्रिक संदर्भ में पुलिस सुधारों की बात होती है तो इस अंदरूनी ढांचे में सुधार भी एजेंडे में शामिल रहता है। सदियों से शोषित और सत्ता के ढांचे से आज भी बाहर समूहों को कैसे उनकी आबादी के अनुपात में पुलिस के भीतर नुमाइंदगी दी जाए और कैसे उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाए, पुलिस सुधारों का यह भी एक अहम पहलू है। अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी पुलिस में कैसे बढ़े और पुलिसकर्मियों की कैसे ऐसी पेशेवर ट्रेनिंग हो, जिससे वे सांप्रदायिक तनाव के वक्त निष्पक्ष रूप से काम करें, यह पुलिस सुधार का बहुत अहम बिंदु है।
मगर दुर्भाग्य से न तो पुलिस सुधारों के लिए दायर याचिका में इन बातों की जरूरत समझी गई और न सुप्रीम कोर्ट ने इन असंतुलनों को दूर करने के लिए कोई आदेश दिए। पुलिस की सामाजिक जवाबदेही तय करने का कोई उपाय भी नहीं बताया गया, सिवाय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन की बात को छोड़ कर। लेकिन यह गौरतलब है कि अगर मानव अधिकार सरंक्षण कानून-1993 पर अमल करते हुए हर राज्य में मानवाधिकार आयोग बन जाएं और जिलों के स्तर पर मानवाधिकार अदालतें स्थापित हो जाएं तो ऐसे प्राधिकरण की शायद कोई जरूरत नहीं रहेगी।
दरअसल, इस संदर्भ में गौर करने की सबसे अहम बात यह है कि पुलिस सुधार एक राजनीतिक एजेंडा है। यह जन अधिकारों के संघर्ष से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। सामाजिक और आर्थिक सत्ता का ढांचा निरंकुश हो और पुलिस पेशेवर और लोकतांत्रिक ढंग से काम करे, ऐसा भ्रम दक्षिणपंथी आदर्शवाद का ही हिस्सा हो सकता है, जिसमें हवाई मूल्यों की बात दरअसल व्यवस्था में अंतर्निहित शोषण और विषमता को जारी रखने के लिए की जाती है।
अधिक से अधिक यह मध्यवर्गीय खामखयाली हो सकती है, जो अपने समाज के यथार्थ से कटे रहते हुए समस्याओं के मनोगत समाधान ढूंढ़ती रहती है। हकीकत यह है कि भारत या दुनिया के विभिन्न समाजों में जिस हद तक लोकतंत्र स्थापित हो सका है और आम लोगों ने अपने जितने अधिकार हासिल किए हैं, वह राजनीतिक संघर्षों के जरिए संभव हुआ है।
पुलिस सुधारों के लिए भी राजनीतिक संघर्ष से अलग कोई और रास्ता नहीं है। संघर्ष और उससे पैदा होने वाली जन-चेतना सरकारों पर वह दबाव पैदा करती है, जिससे वे कोई सकारात्मक पहल करने को मजबूर होती हैं। पिछले दो दशक का अनुभव कि लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार के लिए अगर मुसलिम वोट अहम होते हैं तो उनके सत्ता-काल में पुलिस दंगों को रोकने का कारगर औजार साबित होती है। वही पुलिस नरेंद्र मोदी के राज में दंगों के समय मूकदर्शक बन जाती है। और जब मायावती सत्ता में होती हैं तो उत्तर प्रदेश के दलितों के प्रति पुलिस का एक अलग ढंग का रुख देखने को मिलता है।
अभिजात मानसिकता इन मिसालों को पुलिस के दुरुपयोग के सबूत के रूप में भी पेश कर सकती है, लेकिन उससे इस तथ्य को ढंका नहीं जा सकता कि पुलिस दरअसल राजनीतिक ढांचे के मुताबिक ही काम करती है। वह तभी जनतांत्रिक ढंग से पेश आती है, जब सत्ता का ढांचा ज्यादा जनतांत्रिक होता है। बेशक, पुलिस को एक हद तक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, मगर यह स्वायत्तता पूरे राजनीतिक संदर्भ से अलग नहीं हो सकती। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का मूल आदेश इस संदर्भ से कटा हुआ था, इसीलिए उससे ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। आगे भी कुछ होगा, यह संभवत: एक मरीचिका ही है।http://www.jansatta.com/index.php/component/content/article/50430-2013-08-12-04-35-37

कैसे थमेगी स्त्री विरोधी हिंसा

Monday, 02 September 2013 10:12
विकास नारायण राय
जनसत्ता 2 सितंबर, 2013 : लैंगिक असमानता के जंगल में भेड़ियों का यौनिक हिंसा का खेल थमना नहीं जानता। तो भी एक अभिभावक की हैसियत से कोई नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का ऐसे दरिंदों से वास्ता पड़े। स्त्री के विरुद्ध होने वाली घृणित यौनिक हिंसा की ये पराकाष्ठाएं किसी भी अभिभावक को वितृष्णा और असहायता से भर देंगी। मगर आसाराम पर लगे आरोप या मुंबई में फोटो-पत्रकार के साथ सामूहिक बलात्कार जैसे घटनाक्रम केवल कमजोर कानून-व्यवस्था और पाखंडी धार्मिकता के संदर्भों में ही नहीं देखे जाने चाहिए। दरअसल, अभिभावकों की अपनी दोषपूर्ण भूमिका भी इनके लिए कम जिम्मेवार नहीं है।
स्त्री-सुरक्षा के संदर्भ में सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि पुरुषत्ववादी कानून-व्यवस्था को राखी बांधते रहने से लड़कियां सुरक्षित नहीं हो जाती हैं। कठोरतम कानून, बढ़ती पुलिस, कड़े से कड़ा दंड, जूडो-कराटे, महिला आयोग उन्हें हिंसा से नहीं बचा सकते। अगर सही मायने में लड़कियों को सुरक्षित करना है तो उन्हें ‘जबान’ और ‘विवेक’ देना होगा। इन पर परिवारों में अभिभावकों द्वारा ही, लैंगिक स्वाधीनता को कुचल कर, सबसे प्रभावी रूप से लगाम कसी जाती है।
अपने साढ़े तीन दशक के पुलिस जीवन में मुझे सैकड़ों अभिभावक अपनी बेटियों के घर से बिना उन्हें खबर किए किसी युवक के साथ जाने की शिकायत के साथ मिले होंगे। उनके नजरिए से उनकी बेटियों को धोखे से अगवा कर लिया गया था। पर वे यह समझने और समझाने में असमर्थ होते थे कि जीवन के इतने बड़े निर्णय में उनकी बेटियों ने उन्हें शरीक क्यों नहीं किया। बेटियों को ‘चुप’ रहना सिखा कर वे उनसे इतने अलग-थलग पड़ चुके थे! ये वही बेटियां हैं, जो बचपन में पैर में कांटा चुभ जाए तो मां-बाप से सारा दिन उसका बयान करने से नहीं थकती थीं। ऐसा क्यों होता है कि स्कूल में अध्यापक लड़की का महीनों यौन-शोषण करता है और घर वालों को तभी पता चलता है जब वह गर्भवती हो जाए। क्या इस घातक संवादहीनता के लिए अभिभावक दोषी नहीं? घर का वातावरण जो लड़की को ‘चुप’ रहना सिखाता है, दोषी नहीं?
पहली गलत नजर, पहला गलत शब्द, पहली गलत हरकत, और क्या लड़की को गुस्से और विरोध से फट नहीं पड़ना चाहिए? कहीं भी, कभी भी, किसी भी संदर्भ में, किसी के भी संसर्ग में, कितने अभिभावक यह सिखाते हैं। बोल कर बदमाशियों को तुरंत नंगा किया जा सकता है। आज की सामाजिक चेतना की बनावट भी ऐसी है कि अगर बदमाशी सार्वजनिक हो जाए तो पीड़ित के पक्ष में राज्य और तमाम तबके भी खड़े होते हैं। लड़की का ‘बोलना’ ही आज की परिस्थिति में उसका सबसे कारगर हथियार है। लेकिन परिवारों में लड़की को ‘चुप’ रहना ही सिखाया जाता है। उसे तमाम महत्त्वपूर्ण विषयों पर बातचीत में शामिल नहीं किया जाता और विशेषकर यौनिक विषयों पर तो बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा, दुराचार के चक्रव्यूह में फंसने पर अभिमन्यु की तरह परास्त होना ही उसकी नियति हो जाती है। आसाराम प्रसंग की पीड़ित लड़की इसी प्रक्रिया का शब्दश: उदाहरण है।
हर ‘बड़ा’ आदर के योग्य नहीं होता। हर दुस्साहस प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। यहां विवेक की भूमिका आती है। विवेक भी बातचीत और विमर्श से ही आता है। हर वह परिस्थिति, हर वह आयाम, हर वह खतरा, हर वह उपाय, जो घरेलू और बाहरी दुनिया में लड़की की सुरक्षा से संबंध रखता है, पूरी तरह उसकी सुरक्षा प्रोफाइल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
सामाजिक वास्तविकताएं, उनके प्रति हमारे उदासीन रहने से बदलने नहीं जा रहीं। यौनिक हिंसा का शैतान जब स्त्री के सामने खड़ा हो जाता है तो उस पल न कानून-व्यवस्था और न राखी-व्यवस्था लड़की के किसी काम की रह जाती हैं। इस शैतान से सामना ही न हो, इससे उसे उसका विवेक ही बचा सकता है। मुंबई प्रकरण का यह एक महत्त्वपूर्ण सबक है। परिवार के अलावा सामुदायिक पहल, कार्यस्थल और मीडिया इस ‘विवेक’ को मजबूत करने के अनिवार्य प्लेटफार्म बनने चाहिए।
यह अवसर राज्य, नागरिक समाज, मीडिया के लिए इन जैसे प्रकरणों में निहित चुनौतियों का उत्तर देने का भी होना चाहिए। यौनिक ही नहीं, लैंगिक चुनौतियों का भी। जाहिर है कि महज पुरुषत्ववादी या सजावटी उपायों से स्त्रियां सुरक्षित होने नहीं जा रहीं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों और उनसे निकले विधायी प्रावधानों ने यौनिक हिंसा के सारे मसले को केवल कानून-व्यवस्था के ‘मर्दाने’ चश्मे से देख कर, कड़े कानून और कठोर दंड जैसे उपायों से नियंत्रित करने का प्रयास किया। पर इन उपायों से स्त्रियों में सुरक्षा की भावना नहीं पनप सकी। दरअसल, इन कदमों से संबंधित सरकारी-गैरसरकारी क्षेत्रों में भी समस्या के निराकरण को लेकर शायद ही विश्वास बना हो।
अब स्त्री-सुरक्षा के सजावटी उपायों की जमकर छीछालेदर की जानी चाहिए। ये उपाय स्त्री-सुरक्षा का एक भ्रमजाल बुनते हैं। महिला आयोगों, महिला पुलिस थानों, महिला बसों-ट्रेनों, महिला बैंकों-डाकघरों, महिला शिक्षण संस्थानों आदि का स्त्री-सुरक्षा के संदर्भ में उतना ही योगदान हो सकता है जितना भैयादूज, राखी, करवा चौथ जैसे त्योहारों का बच

गया है। इनकी उपयोगिता मात्र भावनात्मक रस्म-अदायगी की रह गई है। क्या हमें सजावटी उपायों का महिमा-मंडन बंद नहीं करना चाहिए?
यौन हिंसा के उपरोक्त प्रकरणों से दो जीवंत सवाल निकल कर सामने आते हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति के कुकृत्य उजागर होने के बावजूद उसे सामाजिक वैधानिकता क्यों मिलती रहती है? कौन-सी प्रवृत्तियां और लोग हैं, जो बेशर्मी से बेपरदा हो चुके भेड़ियों को भी संदेह का लाभ या सम्मान का लबादा देने में जुटे रहते हैं? मुंबई प्रकरण (इससे पहले सोलह दिसंबर का दिल्ली प्रकरण भी) में शामिल गुनहगारों की पाशविकता की जड़ें कहां हैं? उनके लिए एक अनजान और असुरक्षित लड़की पर हैवानियत का प्रहार करना इतना सहज क्यों रहा? गांवों-कस्बों से औचक काम-धंधे के सिलसिले में आने वालों के लिए मुंबई-दिल्ली जैसे महानगरों के सांस्कृतिक परिवेश से परिचय के क्या आयाम होने चाहिए?
पहली नजर में दोनों प्रश्न असंबद्ध नजर आ सकते हैं। पर दोनों के पीछे एक ही लैंगिक मनोवृत्ति की भूमिका को देख पाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली, मुंबई के हैवान अपने गांवों, कस्बों में भी वही सब कर रहे होते हैं, जो करते वे अब पकड़े गए हैं। वे इतने दुर्लभ लोग भी नहीं; उनके जैसे बहुतेरे अपने-अपने स्तर पर स्त्री-उत्पीड़न के ‘सहज’ खेल में लगे होंगे। गांवों, कस्बों में ये बातें प्राय: दबी रह जाती हैं। यहां तक कि महानगरों में भी ज्यादातर मामले सामने नहीं आ पाते; विशेषकर अगर पीड़ित किसी झुग्गी या चाल की रिहायशी हो तो उसे चुप कराना और भी आसान होता है। पैसे का प्रलोभन, गुंडा-शक्ति का प्रभाव, लंबी-खर्चीली-थकाऊ कानूनी प्रक्रिया, प्राय: इस काम को हैवानों के पक्ष में संपन्न कर जाती हैं।
रसूख वाले आरोपियों की लंबे समय तक चलती रहने वाली वैधानिकता के पीछे भी इन्हीं कारणों का सम्मिलित हाथ होता है। उनके शिकार प्राय: उनके अपने भक्त ही हुआ करते हैं, जिनका मानसिक अनुकूलन अन्यथा गुरु की ‘कृपा’ से अभिभूत बने रहने का होता है। लिहाजा, उन्हें दबा पाना और आसान हो जाता है। इसमें समान रूप से अभिभूत अन्य भक्तों का समूह भी भूमिका अदा करता है। ऊपर से उन भक्त-समूहों को चुनावी या समाजी भेड़ों के रूप में देखने वाले निहित स्वार्थों के स्वर भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आसाराम के मामले में धीमी कानूनी कार्रवाई पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और मीडिया समूहों की दबी-जुबानी इन्हीं प्रभावों का परिणाम है।
भारतीय समाज में स्त्री के विरुद्ध हिंसा को लेकर हलचल की कमी नहीं है। जरूरत है इसे सही और प्रभावी दिशा देने की। यह समझ बननी ही चाहिए कि पुरुष पर निर्भरता के रास्ते स्त्री को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता। स्त्री विरोधी हिंसा से मुक्ति का रास्ता स्त्री की स्वाधीनता से होकर ही जाएगा। लैंगिक स्वाधीनता के मुख्य तत्त्व होंगे: संपत्ति और अवसरों में समानता; घर-समाज-कार्यस्थल पर निर्णय प्रक्रियाओं में स्त्री की बराबर की भागीदारी; सार्वभौमिक यौन-शिक्षा की अनिवार्यता; कानून-व्यवस्था में लगे तमाम राजकर्मियों, विशेषकर पुलिस और न्यायिक अधिकारियों का हर रूप में (व्यक्तिगत, सामाजिक, पेशेवर) स्त्री के प्रति संवेदनशील होने की पूर्व-शर्त; महानगरीय जीवन में गांवों-कस्बों से किसी भी स्तर पर औचक प्रवेश करने वालों के लिए अनिवार्य ‘परिचय कार्यशाला’, और एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया जिसमें पीड़ित को न्याय के दरवाजों (थाना, कचहरी, क्षतिपूर्ति आदि) पर धक्के न खाने पड़ें, बल्कि न्याय के ये आयाम स्वयं पीड़ित के दरवाजे पर चल कर आएं और समयबद्धता की जवाबदेही से बंधे हों।
दरअसल, अपराध न्याय-व्यवस्था की एजेंसियों की पेशेवर कार्यकुशलता के दम पर इसे संभव नहीं किया जा सकता। लैंगिक सोच के स्तर पर वहां भी आसारामी तर्क हावी हो जाते हैं। मुंबई पुलिस आयुक्त ने एक टीवी बहस में मुंबई बलात्कार कांड की पीड़ित लड़की की यौनिक असुरक्षा के लिए उसकी लैंगिक स्वाधीनता को जिम्मेदार ठहराया। उनकी नजर में लड़की का पुरुष-मित्र के साथ होना ही उस पर हुई यौनिक हिंसा का कारण है। प्रतिप्रश्न बनता है कि अगर लड़की अपने भाई, पिता या सहकर्मी के साथ होती तो क्या शिकार होने से बच जाती? आसाराम ने दिल्ली में सोलह दिसंबर के बलात्कार कांड की शिकार बनी लड़की की इसलिए भर्त्सना की थी कि उसने बलात्कारियों के हाथ में राखी बांध कर उन्हें भाई क्यों नहीं बना लिया। आसाराम का यह तर्क और लैंगिक स्वाधीनता को कोसता पुलिस आयुक्त का तर्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
इसीलिए सबसे बढ़ कर, राज्य के लिए नीति और योजना के स्तरों पर लैंगिक समानता का सिद्धांत लागू करना अनिवार्य हो, और परिवार और समाज भी स्त्री की यौनिक पवित्रता की मरीचिका का पीछा करना छोड़ उसके सशक्तीकरण पर स्वयं को केंद्रित करें। अनुभवी प्रतिबद्ध समाजकर्मियों का- पेशेवर न्यायविदों-नौकरशाहों-राजनेताओं का नहीं- एक अधिकारप्राप्त स्वायत्त प्राधिकरण इस जटिल और बहुस्तरीय सामाजिक, कानूनी, विधायी, प्रशासनिक प्रक्रिया की निगरानी और मार्गदर्शन करे।

यौन हिंसा की जड़ें

Wednesday, 04 September 2013 10:00
रुचिरा गुप्ताजनसत्ता 4 सितंबर, 2013 : कुछ दिन पहले जब मैंने मुंबई में एक तेईस वर्षीय फोटो पत्रकार के साथ बलात्कार की घटना के बारे में पढ़ा, तो कुछ पुरानी घटनाएं सामने घूमने लगीं। यानी फिर से वही सब! करीब उनतीस साल की उम्र में छह दिसंबर, 1992 को जब मैं एक रिपोर्टर की हैसियत से उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना की खबर जुटा रही थी तो मुझ पर हमला किया गया। हालांकि मेरे साथ बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन मुझ पर यौन हमला हुआ और इसके बाद मेरी हत्या करने की भी कोशिश की गई। किसी ने मुझे मस्जिद के बाहर एक नाले में घसीट लिया और मेरी कमीज फाड़ दी थी। लेकिन संयोग से वहां से गुजरते एक व्यक्ति ने उस नाले में कूद कर मुझ पर हमला करने वालों का मुकाबला किया और मुझे बचा लिया।
जब मैं उन हमलावरों के खिलाफ बयान देने के लिए अदालत में पेश हुई, तो उनके वकील ने मुझसे ऐसे-ऐसे सवाल किए, जिनसे ऐसा लगता था कि उस हमले के लिए मैं ही जिम्मेदार थी। कुछ सवालों ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया था। मसलन, एक अच्छे घर की लड़की मस्जिद तोड़ने की घटना की खबर जुटाने कैसे जा सकती है? क्या मैं सिगरेट पीती हूं? मैंने उस वक्त कैसे कपड़े पहने हुए थे? क्या मैं भगवान को मानती हूं? इस तरह के सवाल करने वालों को उस अदालत में बैठे न्यायाधीश ने भी नहीं रोका।
मेरे लिए यह एक मनोबल तोड़ने वाला और विषाक्त अनुभव था। लेकिन भारत की वैसी तमाम महिलाएं इस तरह के अनुभव से अनजान नहीं होंगी, जो अपने खिलाफ हुए यौन हमलों का विरोध करने का फैसला करती हैं। उन्हें शर्म, डर और अपराध-बोध से भर देने वाली ऐसी ही प्रक्रियाओं के जरिए खामोश कर दिया जाता है।
सन 1992 में राजस्थान के ग्रामीण इलाके में काम काम करने वाली और निचली कही जाने वाली जाति की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी बाई द्वारा लगाए गए बलात्कार के अभियोग को एक न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। भंवरी का कहना था कि चूंकि वह उच्च कही जाने वाली जाति के परिवारों में बड़े पैमाने पर हो रहे बाल विवाहों के खिलाफ अभियान चला रही थी, इससे नाराज होकर उन परिवारों के कुछ पुरुषों ने उसका सामूहिक बलात्कार किया। भंवरी के आरोप को निरस्त करते हुए खुद न्यायाधीश ने कहा कि जिन लोगों को कठघरे में खड़ा किया गया है वे दोषी नहीं हैं, क्योंकि ‘यह संभव ही नहीं है कि भारतीय गांव में रहने वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने भतीजे की उपस्थिति में सामूहिक बलात्कार जैसे कुकृत्य में शामिल हो।’
हालांकि किसी अदालत में इस तरह की टिप्पणी पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन यह एक न्याय-व्यवस्था में अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ लड़ती किसी महिला को फैसले के रूप में सुनना पड़ सकता है। इस तरह के फैसले न केवल अन्य पीड़ित महिलाओं को बलात्कारियों के विरुद्ध बयान देने से रोकते हैं, बल्कि हमलावर तत्त्वों की आपराधिक मनोवृत्ति को और बढ़ावा भी देते हैं। दरअसल, इस तरह के अपराधी जानते हैं कि वे आसानी से बच निकलेंगे।
ज्यादातर महिलाएं कहती हैं कि वे अपने ऊपर होने वाले हमले के बारे में पुलिस को बताने के लिए सोच भी नहीं सकतीं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि पुलिस वाले न केवल अनदेखी करेंगे, बल्कि उलटे उन्हें ही दोषी ठहराएंगे या फिर उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इसी साल जून में बलात्कार की लगातार घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे तेरह लोगों को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निवास के बाहर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आठ घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया।
यहां गौरतलब है कि ये विरोध जताने वाले लोग सिर्फ राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षा मुहैया करा सकने में पुलिस की उस नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते एक बीस वर्षीय छात्रा का बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसकी लाश कोलकाता के बाहरी इलाके में एक नदी में पड़ी मिली थी। इसके चौथे दिन ही कोलकाता से नब्बे मील दूर गेडे कस्बे में एक चौदह साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार कर उसकी हत्या कर दी गई थी।
भारत में बलात्कार की घटनाओं में पिछले साठ सालों के दौरान आठ सौ तिहत्तर फीसद की बढ़ोतरी हुई है। देश में हर दिन औसतन तीन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। 2001 से 2010 के बीच बलात्कार के मामलों में आरोपी को दोषी करार दिए जाने की दर महज छब्बीस फीसद थी। हालांकि अनुमानों के मुताबिक बलात्कार के दस मामलों में से एक ही सामने आ पाता है। मुसलमानों और दलित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ हुए यौन अपराधों के मामलों में तो दोषियों को सजा दिए जाने की दर लगभग नहीं के बराबर है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट भी इस अपराध के परेशान करने वाले आंकड़े पेश करती है। इसके मुताबिक भारत के किसी न किसी हिस्से में हर बीस मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। पिछले दस सालों में बलात्कार का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या में तीन सौ छत्तीस

फीसद का इजाफा हुआ है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अपराध का सामाजिक दायरा कहां तक फैल चुका है और इस पर काबू करने में हमारी सरकारें और व्यवस्था किस हद तक नाकाम हैं।
अपराधियों को उचित और सख्त सजा न मिल पाना यहां एक तरह की संस्कृति बन चुकी है और यही कारण है कि बलात्कार या किसी भी तरह का यौन-उत्पीड़न कुंठाग्रस्त पुरुषों के लिए एक हथियार बन चुका है। ये पुरुष कार्यालयों में महिलाओं की बढ़ती संख्या को अपनी बेरोजगारी के लिए दोषी ठहराते हैं और उम्मीद करते हैं कि महिलाओं को ऐसी यौन हिंसा से डरा कर वापस घरों में बिठा देने से उन्हें फिर से नौकरियां मिलने लगेंगी। इस स्थिति के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराए जाने का चलन कॉरपोरेटों और उन राजनीतिकों-नेताओं द्वारा पोषित और संवर्द्धित मर्दानगी की धारणा से प्रेरित है, जो बाकी समाज के लिए एक ‘आदर्श’ की भूमिका निभाते हैं।
सच तो यह है कि भारत में बलात्कार जैसे जघन्य अपराध की शिकार बहुत कम महिलाएं अदालत में पेश होना चाहती हैं, क्योंकि वहां आरोपियों के बजाय उलटे उन्हें ही लांछन और अपमान का सामना करना पड़ता है। जबकि बलात्कार के आरोप में कठघरे में खड़े अपराधी को इस तरह का कोई डर नहीं सताता। हालांकि पिछले बीस वर्षों के दौरान महिलाओं के हक में भारत के कानूनी ढांचे में काफी सुधार हुआ है। लेकिन इसे क्रियान्वित करने वाले आज भी आमतौर पर पुरुष ही हैं। वे पुलिसकर्मी हों या वकील, उनमें से ज्यादातर एक जड़ पुरुष प्रधान समाज और उसकी मानसिक बुनावट में बंधे जीते हैं।
‘अपने आप वीमेन वर्ल्डवाइड’ संगठन के साथ काम करते हुए मैंने भारत की सामाजिक संरचना में बलात्कार की संस्कृति को लगातार फलते-फूलते देखा है। हम देह व्यापार में धकेल दी गई महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में सक्रिय हैं, ताकि वे अपने और अपनी बेटियों के साथ बलात्कार का विरोध कर सकें। हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वह है राजनेताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, संस्थाओं के प्रमुखों और यहां तक कि नीति-निर्माताओं का रवैया, जो बलात्कार को समाज का सामान्य हिस्सा मानते हैं। कई लोगों ने मुझे साफ शब्दों में कहा कि ‘पुरुष आखिर पुरुष ही रहेगा!’
जब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंंकड़ों के साथ बताया कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या सबसे अधिक है, तो राज्य कीमुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ब्यूरो के आंकड़ों को ही चुनौती दे डाली, बजाय इसके कि वे समस्या से निबटने के लिए ठोस कदम उठातीं। दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बजट आबंटन निरंतर घटता जा रहा है। महिला आरक्षण विधेयक के जरिए महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता में समान भागीदारी के मसले पर चल रहे विवाद का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है।
हालांकि किसी भी पैमाने पर जारी हिंसा और धमकियां अब महिलाओं को घर की चारदीवारी में लौटने को मजबूर नहीं कर सकतीं। लेकिन यह सच है कि मां के गर्भ में आने से लेकर वृद्धावस्था तक कई बार घर ही वैसी जगह में तब्दील हो जाता है, जहां महिलाओं को सबसे अधिक खतरा रहता है।
बहुत संभव है कि एक औसत भारतीय महिला मादा भ्रूण हत्या, पैदा होते ही मार डाले जाने, कुपोषण, दहेज लोभियों की बलि चढ़ जाने, बाल विवाह, प्रसव के दौरान मौत, घरों में नौकर का काम करने, देह व्यापार में धकेल दिए जाने, बलात्कार का शिकार होने, घर की झूठी इज्जत के नाम पर हत्या या दूसरी तमाम तरह की घरेलू हिंसा से पीड़ित हो। और ऐसा सिर्फ इसलिए कि वह एक औरत है।
बहरहाल, आज बेहतर शिक्षा से लैस महिलाएं पूरे साहस के साथ डॉक्टर, वकील, पत्रकार, बैंक कर्मचारी, राजनीतिक, किसान, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वे देश में बढ़ती हुई असमानता और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सामाजिक न्याय के आंदोलनों में भी सार्थक हस्तक्षेप कर रही हैं।
अब जबकि एक और बलात्कार की शिकार युवती मुंबई के अस्पताल में जूझ कर बाहर निकल जाएगी, हमें अपराध न्याय प्रणाली में आमूलचूल सुधार पर जोर देने की सख्त जरूरत है। पिछले साल दिसंबर में फिजियोथेरेपी की एक तेईस वर्षीय छात्रा का दिल्ली में चलती बस में बर्बरतापूर्ण सामूहिक बलात्कार और उस पर हमले की घटना से भारत और पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। गंभीर आंतरिक चोटों की वजह से पीड़ित छात्रा की मौत हो गई।
इसके बाद कानून में सुधार के लिए व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए, बलात्कार को लेकर लोगों के रवैये की गंभीर पड़ताल की मांग की गई। लेकिन लगता है कि शुरुआती आक्रोश के बाद कानून सिर्फ कागजों पर बदला है। अगर यौन हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया होता और बलात्कार की संस्कृति पर सचमुच काबू पाने की कोशिशें की गई होतीं तो पिछले दिनों मुंबई में जो त्रासद घटना हुई, वह न होती!

स्त्री विरोधी हिंसा की जमीन

Thursday, 12 September 2013 10:42
विकास नारायण राय
जनसत्ता 12 सितंबर, 2013 : सोलह दिसंबर के दिल्ली के चर्चित बलात्कार कांड की बाबत अदालती फैसला आ गया है। इस फैसले के बरक्स स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा ज्यों की त्यों जारी है। सारे समाज को उद्वेलित करने वाले इस कांड के बाद यौनहिंसा से संबंधित कानूनों की समीक्षा की जरूरत महसूस हुई और इसके लिए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जेएस वर्मा की अध्यक्षता में समिति गठित की। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की कठोर संस्तुतियां आर्इं और संसद द्वारा पारित कड़े संशोधन भी लागू हो चुके हैं। तो भी स्त्री की आज की दु:स्वप्न जैसी स्थिति हम सभी को याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि पुरुष-आश्रित राखी-व्यवस्था या स्त्री-छुपाऊ घूंघट/बुर्का व्यवस्था की तरह ही अपराध और दंड पर आधारित कानून-व्यवस्था भी कुछ खास नहीं कर पा रही है।
ऐसे पांच मुख्य कारण देखे जा सकते हैं, जो स्त्री पर होने वाली यौनिक हिंसा के चलते रहने के पीछे हैं। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारियों और सजाओं के बावजूद, ऐसे मामलों के विरोध में सामाजिक ऊर्जा के निरंतर विस्फोटों के बावजूद, मीडिया में व्यापक छानबीन और संसदीय आक्रोशों के बावजूद, और उपरोक्त दंड-विधानों के लागू होने पर भी, यौनिक हिंसा के सतत भय से मुक्ति नहीं है।
पहला कारण है कि लैंगिक अपराध, जो यौनिक अपराध की जड़ में हैं, दंड-संहिता के रडार पर ही नहीं हैं। दूसरा कारण है, समाज में हो रहे यौन-विस्फोट और उपलब्ध यौन-शिक्षा के बीच की लंबी-चौड़ी खाई। तीसरा और चौथा कारण पितृसत्ता के ही दो पहलू हैं- मर्दाने-दिखावटी उपायों का सुरक्षा तंत्र और लैंगिक चेतना से शून्य अपराध-न्याय व्यवस्थाकर्मी। पांचवां कारण है, भारतीय समाज में पुरुष का ऐसा पोषण और अनुकूलन, जो स्त्री के लैंगिक उत्पीड़न और शोषण पर फलता-फूलता रहा है, और पुरुष को संभावित यौन अपराधी बन जाने का झुकाव देता है।
मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में एक संबद्ध कारक यह भी है कि सारे देश से विविध पृष्ठभूमियों वाले आगंतुकों को वहां की जीवन शैली से परिचय कराने वाले संवेदी मंच नहीं हैं। एक तरह से यह समाज में यौन शिक्षा के अभाव का ही विस्तार है। कहने को स्त्रियों के विरुद्ध हिंसा को लेकर कानूनों की कमी नहीं है, पर उनसे न तो अपराधियों पर अंकुश लगता है और न ही पीड़ितों को राहत मिलती है। कारण, इन कानूनों का इतना पेचीदा होना है कि वे अपने उद्देश्य तक सीधे रास्ते पहुंच ही नहीं सकते। ‘कानून का शासन’ की चमक अदालती निर्णयों में तो कौंधती रहती है, पर ‘कानून की भूमिका’ हिंसक अंधेरगर्दी से पीड़ितों को कुछ खास राहत नहीं दिला पाती।
अपराध-न्याय व्यवस्था के बढ़ते मर्दानेकरण से भी शायद ही कोई मदद मिली हो। दंड क्षमता, राज्यकर्मियों की जवाबदेही, पुलिस की उपस्थिति और पेशेवर कौशल पर राज्यतंत्र का जोर एक सीमा तक ही परिणाम दे सकता है। क्योंकि इन कदमों में लैंगिक समानता और स्वतंत्रता के मुद््दों की उसी तरह अनदेखी की गई है जैसे पारंपरिक रूप से सारा जोर केवल स्त्री की यौनिक पवित्रता पर हुआ करता था। इसी के समांतर महिला थानों और लाडली स्कीमों जैसे दिखावटी या सजावटी किस्म के उपाय हैं, जो स्त्रियों को अलग-थलग या आश्रित रख कर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। ये न तो स्त्रियों के लिए समान अवसरों और अधिकारों की बात करते हैं और न उन्हें निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी और सामयिक विवेक के लिए तैयार करते हैं।
यह विसंगति नहीं है कि अधिकतर यौनिक हमले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनका पीड़ितों से नाता भरोसे वाला होता है- अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, रखवाले, शुभचिंतक, पुरुष-मित्र, अध्यापक, डॉक्टर, कोच, मार्गदर्शक, राजनेता, पुलिस, वकील, विश्वासपात्र, आध्यात्मिक गुरु आदि। वे ऐसा इसीलिए कर पाते हैं कि पीड़ित को यौनिक मामलों में ‘नासमझ’ और ‘खामोश’ रहना ही सिखाया जाता है। उसका पालन-पोषण उसके लिए शायद ही कोई बच निकलने का रास्ता छोड़ता है। यही प्रमुख कारण है कि राज्य के लिए भी ऐसे मामलों में रोकथाम के उपाय कर पाना संभव नहीं होता।
यह भी कोई विसंगति नहीं कि यौन अपराधियों की कोई खास पहचान नहीं होती। स्त्री, जाने-पहचाने सहकर्मी के साथ भी उतनी ही असुरक्षित हो सकती है जितनी एक अपरिचित सहयात्री के हाथों। उसे परिवार में भी उसी तरह स्वयं की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है जिस तरह बाहरी दुनिया में। मर्द का यौनिक उच्छृंखलता के रास्ते पर चल पड़ना इसीलिए स्वाभाविक बन जाता है, क्योंकि वह स्त्री के लैंगिक शोषण में तो लिप्त होता ही है।
ऐसे बहुतायत संभावित अपराधियों से सामना होने पर स्त्री को उसका लैंगिक सशक्तीकरण ही बचाएगा, न कि कानून-व्यवस्था की मशीनरी बचाएगी। दिल्ली में हुए उस बलात्कार कांड के दौर को याद कीजिए। तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने कहा था, ‘हम और भला क्या करते!’
देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने खासी पेशेवर क्षमता दिखाई थी। मौके पर पहुंचने, पीड़ित को अस्पताल ले जाने, तमाम बयानात लिखने और साक्ष्य जुटाने, नामालूम अपराधियों को तुरंत पकड़ने और केस को अदालत में भेजने और अपराधियों को सजा दिलाने की पैरवी करने, हर पक्ष में उनका

योगदान प्रशंसनीय कहा जाएगा। पर उस दौर में दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई नागरिक मिलता, जो पूरी तरह से दिल्ली पुलिस को कोस नहीं रहा था।
दरअसल, एक लोकतांत्रिक समाज में पेशेवर क्षमता ही अकेले दम काफी नहीं है। जरूरी है कि राज्य की पुलिस जैसी एजेंसियां लोकतांत्रिक संवेदीकरण और सामुदायिक रुझान को भी अपनी कार्यशैली का एकीकृत अंग बनाएं। तत्कालीन पुलिस आयुक्त का कहना तकनीकी रूप से बेशक सही हो, पर वह लोगों में सुरक्षा की भावना नहीं भर सकता।
पुलिस ही नहीं, अपराध-न्याय व्यवस्था की अन्य एजेंसियों के कर्मी भी लैंगिक मामलों में एक ऐसा नाकारा हार्डवेयर साबित होते हैं, जो लैंगिक चेतना के आधुनिक सॉफ्टवेयर से मेल नहीं खाता। पुलिस को तो निश्चित रूप से ‘संवैधानिक अनुकूलन’ में गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
भारतीय समाज भी बेशक बलात्कारों के दोषियों के लिए बदले भरी सजाओं का पैरोकार रहता है, पर उसे भी यौनहिंसा से मुक्ति में साझेदारी की भूमिका की दरकार है। उसे समझना होगा कि लैंगिक उत्पीड़न ही यौनिक उत्पीड़न की जमीन तैयार करता है। अधिकांशत:, यह स्त्री के दैनिक जीवन का एक हिस्सा है- पैतृक संपत्ति से वंचना; घरेलू हिंसा और अमानुषिक घरेलू श्रम; भेदभाव वाला पालन-पोषण, शादी और कैरियर का थोपा जाना; कार्यस्थल पर उत्पीड़न; निर्णय प्रक्रिया और मुख्यधारा से बाहर होना; पुरुष से कम वेतन; पत्नी की आय को हड़पना; नेतृत्व, सेना, पुलिस, सुरक्षा जैसे उत्तरदायित्वों से मर्दाने मापदंडों के आधार पर स्त्री को वंचित रखना; दहेज-दानव; भ्रूण-हत्या; मॉरल पुलिसिंग; तेजाबी हमले; ‘आॅनर किलिंग’; आश्रित; कमजोर; ‘इज्जत’ की जवाबदेही, एक लगभग अंतहीन सूची है। पर यह सूची ऐसी भी नहीं कि इसका अंत न किया जा सके। लेकिन आज की स्थिति में इनमें से अधिकतर उत्पीड़नों को अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं गया है। समयबद्ध राहत का तो सवाल ही नहीं।
राज्यतंत्र भी कम फंसा हुआ नहीं है। जो समाज यौनिक हिंसा को लेकर इतना उद्वेलित रहता है, लैंगिक हिंसा पर चुप्पी साध लेता है। ये पितृसत्ता के ही दो रूप हैं। यौनिक हिंसा जहां पितृसत्ता के चेहरे पर एक बदनुमा दाग नजर आती है, वहीं लैंगिक हिंसा इसी पितृसत्ता की गतिकी से खुराक पाती है।
इस समीकरण से राज्यतंत्र को पूरी तरह पितृसत्ता के मुकाबले खड़ा होना चाहिए। पर उसमें यह हिम्मत नहीं। दुनिया की कई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की तरह क्या हमारे यहां भी एक ऐसी दंड-संहिता नहीं होनी चाहिए, जो लैंगिक अपराधों पर घातक वार कर सके? क्या हमें यौन शिक्षा की एक ऐसी सार्वभौमिक प्रणाली नहीं अपनानी चाहिए, जो घर और बाहर के, घात में बैठे, यौनिक खतरों को पहचानने और उनसे उबरने में सहायक हो?
स्त्री सशक्तीकरण की एक पहचान यह भी बनेगी कि सारी सहूलियतें जरूरतमंद के दरवाजे पर चल कर आएं। न्याय भी। यानी पुलिस, अदालत, क्षतिपूर्ति, परामर्श, चिकित्सा, पुनर्स्थापन आदि पीड़ित तक स्वत: पहुंचें, न कि पीड़ित उन तक पहुंचने के लिए दर-दर की ठोकरें खाए। अगर लड़की को पैतृक संपत्ति में किसी भी कारण से हिस्सा नहीं मिलता तो उसका भाग राज्य के हवाले होना चाहिए।
घरेलू हिंसाकर्ता को तब तक के लिए बतौर रोकथाम हिरासत में रखा जाए, जब तक कि पीड़ित उसे भविष्य में पूरी तरह सद्व्यवहार का प्रमाणपत्र न दे दे। शादी या कैरियर थोपना दंडनीय बना दिया जाए। कन्या-भ्रूण गिरने का अगर संतोषजनक डॉक्टरी लेखा-जोखा न हो तो वह एक स्वत: अपराध हो। एक ऐसी ही कठोर दंड संहिता आज भारतीय समाज को चाहिए।
ऐसा नहीं है कि स्त्री अपने ऊपर थोपी जा रही हिंसा का मुकाबला नहीं कर रही। आज इतने सामूहिक बलात्कार इसलिए भी हैं, क्योंकि एक अकेला मर्द ‘शिकार’ पर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आज रिश्तेदारों, फरेबी साथियों, धर्मगुरुओं और करीबी परिचितों के विरुद्ध मामलों को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि कानूनी प्रणालियां लगातार पीड़ित के हक में बदल रही हैं।
यौनिक हमलों में हो रही पाशविकता इस ओर भी संकेत करती है कि पीड़ित के प्रतिरोध ने दरिंदों की ‘मर्दानगी’ को कितनी ठेस पहुंचाई होगी। हालांकि यौनिक हिंसा का जम कर मुकाबला करने वाली स्त्रियां भी लैंगिक हिंसा सहती ही रहती हैं, पर तेजाबी हमलों और ‘आॅनर’ किलिंग का शिकार होने वालों का दृढ़ निश्चय डिगता नहीं है। ऐसे दृष्टांत भी बढ़ते जा रहे हैं, जहां पैतृक संपत्ति में अपना दावा करने के लिए स्त्रियां अदालतों में जा रही हैं।
निचोड़ के रूप में यह कहा जा सकता है कि महज मर्द की नैतिकता और राज्य की सजगता के सहारे स्त्री की रक्षा नहीं हो सकी है। कानूनी और नैतिक प्रणालियां सीमित रूप से ही प्रभावी हो पाती हैं; स्त्री का लैंगिक सशक्तीकरण इसे पूर्णता प्रदान करेगा। जाहिर है, इतने बड़े बदलाव को हासिल करने के लिए पुरुष और स्त्री, दोनों को भावनात्मक पीड़ा और भौतिक परेशानियों के दौर से गुजरना होगा। यही सही।

दमनकारी पितृसत्ता की परतें

Friday, 27 September 2013 10:56
विकास नारायण राय

जनसत्ता 27 सितंबर, 2013 : ग्वालियर की एक कार्यशाला में एक कार्यकर्ता ने चंबल क्षेत्र में राज्य सरकार के ‘बेटी बचाओ’ अभियान से चिढ़े अभिभावक की प्रतिक्रिया बताई, ‘‘का हम अपनी मोढिन को मार न सकत।’’ मोढी यानी बेटी। क्या हम अपनी पत्नी को भी नहीं पीट सकते; यह हर भारतीय मर्द की अंदर की आवाज होती है। हर बाप अपनी बेटी को संपत्ति से वंचित करता ही है।
हरियाणा में रोहतक के घरणावती गांव में परिजनों द्वारा अपनी बीस वर्ष की लड़की और उसी गांव के उसके तेईस वर्ष के प्रेमी की पाशविक हत्या में स्त्री-विरुद्ध हिंसा के सामाजिक डीएनए में गहरे उतरी, पूरी तस्वीर देखी जा सकती है। यहां तक कि इस संदर्भ में उन उपायों की भी परख की जा सकती है, जो दैनिक हिंसा के ऐसे हौव्वों से मुक्ति दिला सकते हैं। स्त्री को भी और समाज को भी।
देश की राजधानी के ऐन पड़ोस में हुए इस नृशंस कुकृत्य में बहुत कुछ स्तब्धकारी है। पहली नजर में अबूझ लगता है कि हत्यारे पिता, चाचा, भाई के व्यवहार या भंगिमा में कोई मलाल नहीं नजर आता। उनके खाप-समाज में भी बजाय किसी हताशा या पश्चात्ताप के एक आपराधिक षड्यंत्रकारी चुप्पी भर है और वहां जीवन सामान्य ढर्रे पर चलता दिख रहा है। कमरे में अनायास घुस आए इस हाथी को राजनीतिक हलकों द्वारा अनदेखा करने की परंपरा इस बार भी बखूबी चल रही है। न कहीं मोमबत्ती जुलूस है; न हत्यारों को फांसी देने की मांग और उत्तेजित प्रदर्शन। पुलिस, अपराध की छानबीन में सहयोग न मिलने का रोना रो रही है। अंत में सबूतों के अभाव में हत्यारों को सजा भी नहीं मिलनी; जैसा कि ऐसे मामलों में होता आया है।
दरअसल, बलात्कार जैसी यौन हिंसा पर जमीन-आसमान एक करने वाले समाज और राज्यतंत्र के लिए घरणावती जैसी लैंगिक हिंसा से मुंह फेरना आम बात है। हत्यारों की मनस्थिति में, घर से प्रेमी के साथ चली गई बेटी को कपटी आश्वासन पर कि दोनों की शादी कर दी जाएगी, वापस गांव बुला कर मार देना सामान्य बात हुई। आखिर उनका अपनी बेटी से रोजाना का संबंध भी तो कपटपूर्ण ही रहता है- पहनावा, स्वास्थ्य, स्वच्छंदता, मित्रता, करिअर, संपत्ति, विवाह आदि कमोबेश हर मामले में। ये हत्यारे अपने समाज के दिलेर हीरो भी हैं कि उन्होंने इस कपट को समय पड़ने पर अंतिम परिणति तक पहुंचाने की ‘हिम्मत’ दिखाई है; समाज की ‘इज्जत’ बचाई है।
इसके बरक्स सोचिए, क्या लड़की का परिजनों में अगाध विश्वास हमें स्तब्ध करता है? वह उनके विश्वासघात का कितनी सहजता से शिकार हो गई! बहकाने पर गांव वापस आ गई और प्रेमी को भी साथ ले आई- सीधे मौत के मुंह में। क्या परिजनों के छल में उसका अंधविश्वास भी स्वाभाविक नहीं! आखिर उसे परिवार में कदम-कदम पर उसके साथ हो रहे प्रत्यक्ष/ प्रच्छन्न भेदभाव के बीच ही तो बड़ा किया गया था, यह बताते हुए कि वह सब उसके भले की बात है। उसकी हत्या उसके साथ हो रही उसी हिंसा की अंतिम परिणति रही। परिवार, समाज से उसका नाता ‘चुप्पी’ का था। इसीलिए वह चुपचाप घर से चली गई थी। इसीलिए वह चुपचाप मार दी गई। उस जैसी हजारों-लाखों लड़कियां हैं; किस-किस को हीरो बनाएं?
राजनीति के सत्ता केंद्र भी बखूबी जानते हैं कि ऐसे समाजों को पुरुष ही चला रहे हैं और महिलाएं उनकी जूती पर रहती हैं। जब मामला बलात्कार जैसी यौन हिंसा का होता है तो पितृसत्ता के अहं को ठेस लगती है और दोषियों को ऐसी सजा का मुद्दा, जो सारे समाज के लिए सबक हो, सभी का साझा मुद्दा हो जाता है। जब घरणावती जैसी लैंगिक हिंसा सामने आती है, जिस पर पितृसत्ता की मुहर लगी हो, तो राजनीतिकों के लिए तटस्थ रहना ही लाभदायी विकल्प बन जाता है।
एक टीवी चैनल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घरणावती हत्याकांड पर कहा, ‘कानून अपना काम करेगा।’ पर वह कानून है कहां, जो अपना काम करे? भारतीय दंड संहिता में हत्या की सजा के लिए धारा 302 है, जो लालच, वासना, ईर्ष्या, आवेश जैसी भावनाओं में बह कर किए गए मानव वध के लिए होती है। पर लैंगिक हत्याओं का संसार इनसे परे है। इसके लिए जरूरी डीएनए एक अलग सामाजिक प्रक्रिया से तैयार होता है। इस डीएनए की एक ही काट है- स्त्री का लैंगिक सशक्तीकरण। ऐसा सशक्तीकरण कि वह अपने सिर पर लादा गया ‘इज्जत’ का बोझ खुद उतार कर दूर फेंक सके। तब, जिनकी ‘इज्जत’ जाती है वे आत्महत्या के लिए स्वतंत्र होंगे, न कि स्त्री की हत्या कर दनदनाते घूमने के लिए।
यौनिक हिंसा से निपटने के दंड विधान पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने इसी वर्ष, दिसंबर 2012 के दिल्ली बलात्कार कांड के व्यापक जन-असंतोष के संदर्भ में संस्तुतियां दीं, पर लैंगिक हिंसा का क्षेत्र अछूता ही छोड़ दिया गया है। यानी स्त्री के दैनिक जीवन में हिंसा की जड़ें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं।
इन जड़ों को काटना जरूरी है। ऐसे कानून लाने की जरूरत है, जो पुरुष और स्त्री के बीच की लैंगिक असमानता पर निर्णायक प्रहार कर सकें। उन कानूनी फैसलों को न्याय-व्यवस्था के हर मंच के लिए स्थायी मार्गदर्शक बनाना जरूरी है, जो लैंगिक हिंसा की शिकार स्त्री के पक्ष में सुनाए गए हैं।
हरियाणा के ही भिवानी जिले

की एक साहसी महिला सेशन जज ने इसी वर्ष दो ऐसे हत्यारों को, गवाहों के मुकर जाने के बावजूद, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, फांसी की सजा दी, जिन्होंने दिन-दहाड़े गांव में अपनी दो रिश्तेदार महिलाओं को बदचलन घोषित कर सार्वजनिक रूप से लाठियों से मार डाला था। इनमें से एक हत्यारा बलात्कार के अपराध में कारावास की सजा काट रहा था और पेरोल पर गांव आया हुआ था। पितृसत्ता की ‘नैतिकता’ से हमें इसी तरह निपटना होगा।
दिल्ली बलात्कार कांड के उस सफाई वकील का उदाहरण लीजिए, जो सरेआम चिल्ला कर दावा कर रहा है कि उस कांड की पीड़ित लड़की के स्थान पर अगर उसकी बहन अपने पुरुष मित्र के साथ घूम रही होती तो वह बहन को जिंदा जला देता। वकील क्या, अगर इस वहशियाना कांड में फांसी की सजा पाए चारों दोषियों के सामने यही प्रश्न रखा जाए, तो वे भी पितृसत्ता के ‘नैतिक’ मंच से वही दावा करेंगे, जो वकील ने किया है। यह पितृसत्ता के डीएनए का ही असर है कि वकील ने भी लड़की को जला कर मारने की बात की, पर साथ के पुरुष-मित्र का खयाल भी उसे नहीं आया। इसी तरह घरणावती कांड में भी लड़की का परिवार सक्रिय हुआ और नृशंस हत्याएं कीं, लड़के का परिवार प्रेमी युगल के गांव से चले जाने पर भी निष्क्रिय रहा।
जमीनी सच्चाई यही है कि ऐसे कानून ही नहीं हैं, जो लिंग स्टीरियोटाइप का दमन कर और स्त्री का हाथ पकड़ कर उसे सशक्तीकरण की राह पर ले जा सकें। अचेत को सूचनाओं से लाभ नहीं पहुंचता, न अशक्त को कसरत रास आती है। उन्हें पहले अपने दिमाग से सोचने लायक और अपने पैरों पर खड़े होने लायक होना जरूरी है। इसी दिशा में ले जाने वाले कानून चाहिए। और ऐसी ही समझ भी! ‘कानून’ अगर महिला सशक्तीकरण का एक पहलू होगा तो ‘समझ’ अनिवार्य रूप से दूसरा!
एक बार फिर रेखांकित करना जरूरी है कि दिखावटी, बनावटी, मिलावटी, सजावटी कानूनों/ उपायों/ रिवाजों से स्त्री का सशक्तीकरण नहीं हो पाया है। राखी-दहेज-वस्त्र-शील उसके कवच नहीं बन सके हैं। उसे महिला थाना नहीं, हर पुलिस इकाई में लिंग-संवेदी वातावरण चाहिए। उसे आरक्षण नहीं, हर रोजगार में समान दावा चाहिए; उसके लिए महिला शिक्षण संस्थाएं नहीं, हर तरह का ज्ञान चाहिए। उसे केवल महिला नहीं, श्रेष्ठतम प्रशिक्षक और चिकित्सक चाहिए।
उसे महिला बैंक नहीं, हर तरह की आर्थिक पहल में जगह चाहिए। उसे दान-खैरात नहीं, अपने हक चाहिए। उसे नैतिक उपदेश नहीं, सांसारिक विवेक चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार ने तो राज्य के महिला विभाग का नामकरण ही ‘महिला सशक्तीकरण विभाग’ कर दिया है पर उनकी ‘लाडली’, ‘कन्यादान’ जैसी पहल पितृसत्ता को ही मजबूत करती हैं।
महिला सशक्तीकरण कैसे हो? कानून के स्तर पर और समझ के स्तर पर। कानून के स्तर पर एक नया लैंगिक दंड विधान बनाना होगा। इसके अंतर्गत स्त्री का हर अधिकार अहस्तांरणीय होगा। या तो स्त्री उसका उपयोग करेगी, अन्यथा वह राज्य में विलय हो जाएगा। स्त्री को मिलने वाली हर राहत ‘रीयल टाइम’ में होगी, चाहे वह घरेलू हिंसा से मुक्ति हो या फिर कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक उत्पीड़न से, जो स्त्री के यौनिक उत्पीड़न की जमीन तैयार करता है। इस दंड विधान में न्याय व्यवस्था के हर इंटरफेस, पुलिस, काउंसलिंग, अदालत, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, सभी के लिए पीड़ित के पास चल कर जाना जरूरी होगा, समयबद्ध रूप से।
घरणावती जैसे मामलों में, जहां सारा समाज मूक षड्यंत्र में शामिल है और सारे सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, खुद को निर्दोष सिद्ध करने की जिम्मेदारी परिजनों की होगी। अभियोजन पक्ष के लिए केवल यह स्थापित करना काफी होगा कि लड़की की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है।
समझ के इस स्तर पर कि लैंगिक उत्पीड़न की समाप्ति ही स्त्री को हर प्रकार की हिंसा से मुक्त करेगी, सारे भारतीय समाज को शामिल करना होगा, सबसे पहले अपराध-न्याय व्यवस्था से जुड़े तमाम लोगों को। कानून जरूर संवैधानिक मापदंडों पर कसे जाते हैं, पर कानून लागू करने वालों में ‘संवैधानिक अनुकूलन’ का व्यापक अभाव है। हम ‘कानून का शासन’ का लाख गुणगान करें, पर पीड़ित के लिए ‘कानून की भूमिका’ निर्णायक होती है। घरणावती जैसी हत्याएं केवल हरियाणा या उत्तर भारत के राज्यों तक सीमित नहीं हैं। सारे देश में एक जैसा चलन है।
हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब दूसरों से केवल इस तरह भिन्न हैं कि यहां ऐसे कुकृत्यों को संस्थागत रूप से सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है; अन्य जगहों पर यह व्यक्तिगत या कुनबागत है। समाज में ‘समझ’ का अभियान पिताओं की भी पितृसत्ता की विसंगतियों से उसी तरह रक्षा करेगा, जिस तरह बेटी की।
घरणावती जैसे कांड हरियाणा के परिदृश्य में इतने दुर्लभ नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले रोहतक के ही एक अन्य गांव बहूजमालपुर की एक कमजोर बेटी ने परिवार द्वारा हिंसक प्रतिरोध की आशंका के चलते, अपने प्रेमी के सहयोग से सात परिजनों की जहर देकर हत्या कर दी थी। यह भी पितृसत्ता की जय थी। पितृसत्ता के पूर्ण दमन की चुनौती ‘कानून’ और ‘समझ’ के लिए और टालना लोकतंत्र पर घातक चोट सरीखा होगा।

न्याय की नई मरीचिका

Thursday, 07 November 2013 10:07
विकास नारायण राय
जनसत्ता 7 नवंबर, 2013 : स्त्रियों के उत्पीड़न का एक और क्षेत्र कानून की गिरफ्त में आने को है। पुरुष वर्चस्व के नजरिए से बेहद नाजुक ‘इज्जत’ के नाम पर होने वाली हत्या का मसला फिलहाल उच्चतम न्यायालय के रडार पर है। अगर यौनिक हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न का सर्वाधिक अपमानजनक रूप रही है तो ‘इज्जत’ हत्याएं इसका सर्वाधिक बर्बर रूप होती हैं। इसी तरह, घरेलू हिंसा में स्त्री का दासत्व और संपदा और शिक्षा जैसी वंचनाओं में उसका शोषण मुखरित होता आया है। स्थिति में बुनियादी बदलाव के लिए जरूरी था कि इन क्षेत्रों में बने तमाम लैंगिक कानून स्त्री के सशक्तीकरण का माध्यम सिद्ध होते। पर स्त्री को अधिकार-संपन्न बनाने के बजाय इन कानूनों का जोर राज्य के प्राधिकार को मजबूत करने पर रहा है।
अगर ‘इज्जत’ की खातिर होने वाली हत्याओं से निपटने के नाम पर ऐसी ही रूपरेखा वाले विशेष कानूनी प्रावधान कर भी दिए जाएं तो उनके परिणाम जब-तब सुर्खियां बटोरने वाले कन्या-भ्रूण हत्या की रोकथाम के कानूनों से भिन्न क्या ही होंगे? पर इसका मतलब यह नहीं कि इन हत्याओं से जुड़े मामलों को न्याय की मंजिल तक पहुंचाने का दुष्कर कार्य सामान्य कानूनों- भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम- के बूते की बात है, जैसा कि प्राय: सरकारी रवैया जताता रहा है। व्यवहार में तो सामान्य कानूनी प्रक्रियाएं इन ‘समाज-सम्मत’ जघन्य मामलों में हत्यारों और उनके सहयोगियों के लिए अभयदान के रास्ते ही खोलती आई हैं। दरअसल, स्त्री-कानूनों को फायर ब्रिगेडी या पोस्ट-माटर्मी भूमिका के जिस दायरे में अब तक रखा गया है, उसे तोड़ने की जरूरत है।
विशेष महिला कानूनों की अपनी एक विकट दुनिया है। इन्हें बनाना कठिन है और निभाना कहीं ज्यादा जटिल। एक ओर, भागीरथ-प्रयत्नों और लंबी प्रतीक्षा के बाद बने ये कानून महिलाओं को समय पर वांछित राहत नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी ओर, इनके दुरुपयोग के आरोप भी लगते हैं। बजाय महिला सशक्तीकरण का वातावरण बनाने के, जो इन कानूनों का घोषित लक्ष्य होता है, इनके क्रियान्वयन पर तिकड़मबाजी का मकड़जाल हावी हो जाता है। स्त्री-विरोधी हिंसा के विभिन्न आयामों पर टुकड़ों-टुकड़ों में एकांगी कानूनों के बनने से ही ऐसा हुआ है। यानी सभी के लिए इसमें सबक है। सतह पर आए उत्पीड़नों के विरुद्ध गुहार लगाने के विशेष कानूनी मंच बना देना ही काफी नहीं है। दरअसल, रोजमर्रा की हिंसा से जूझ रही स्त्री को उसके उत्पीड़न की जड़ों को खोदने वाली समग्र संहिता की अब भी प्रतीक्षा है।
स्त्री-विरोधी हिंसा को लेकर भारतीय समाज में सजग प्रतिरोध की निरंतर मुहिम की परंपरा रही है। इस दिशा में देश के राज्यतंत्र की लोकतांत्रिक गतिकी की भी, बेशक बेहद धीमी रफ्तार से सही, तमाम तरह की स्वाभाविक पहलें गिनाई जा सकती हैं। फलस्वरूप, महिला उत्पीड़न के विभिन्न रूपों पर एक के बाद एक कानून बनते गए हैं- दहेज निषेध, बाल-विवाह निषेध, भ्रूण-हत्या निषेध, विरूपित चित्रण का निषेध, मानव तस्करी पर रोक, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, घरेलू हिंसा की रोकथाम, संपत्ति का उत्तराधिकार, स्थानीय शासन में तैंतीस फीसद का संवैधानिक आरक्षण, इनमें प्रमुख हैं। साथ ही, उच्च न्यायालयों ने रोजगार में बराबरी, लिव-इन संबंध, तलाक, खर्चे आदि संवेदी क्षेत्रों में स्त्री-परक रुख पर ही जोर रखा है।
इसी कड़ी में, जून 2010 से उच्चतम न्यायालय में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही ‘इज्जत’ हत्याओं पर एक अलग कानून बनाने की याचिका विचाराधीन है। न्याय का यह उपेक्षित क्षेत्र विधिक पहल के मामले में लगभग अछूता रहा है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार विश्व में हर वर्ष होने वाली करीब पांच हजार ‘इज्जत’ हत्याओं में एक हजार भारत में (इतनी ही पाकिस्तान में भी) होती हैं।
खुद को सांस्कृतिक खलीफा कहलाने वाले हमारे देश में ‘इज्जत’ के नाम पर पुरुष वर्चस्व के आतंक के चलते युवा लड़कियों में आत्महत्या की घटनाओं की भी कमी नहीं है। ऐसे प्रकरणों के दौरान ‘विद्रोही’ लड़की को कुनबे द्वारा तरह-तरह से शारीरिक और मानसिक हिंसा पहुंचाना और बाहरी दुनिया से काट कर घर में सीमित कर देना या उसकी जबर्दस्ती शादी कर देना तो और भी आम है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा ‘इज्जत हत्याओं’ पर याचिका विचारार्थ स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद अगस्त 2010 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस विषय पर एक विधेयक का सुझाव देने के लिए दमदार मसविदा तैयार किया था। विधि आयोग ने भी अगस्त 2012 में अपनी नवीनतम रिपोर्ट, एक अन्य मसविदे के साथ, केंद्र सरकार को भेजी। काफी अरसे से, विशेषकर हरियाणा में, स्त्री-मुद्दों पर सक्रिय नागरिक संगठनों की राय रही है कि ‘इज्जत’ के नाम पर हो रही बेटियों की हत्याओं को रोकने के लिए विशेष तरह के कानून बनाए जाएं; क्योंकि ऐसी हत्याएं तमाम दूसरी हत्याओं से अलग किस्म की होती हैं, और सामान्य कानूनी प्रावधान इन समाज-सम्मत जघन्य अपराधों में न्याय नहीं कर पा रहे हैं।
उच्चतम न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार ने महिला आयोग के मसविदे में सुझाए गए विशेष कानून के बजाय, हालांकि लगभग उसी तर्ज पर, मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं में ही संशोधन कर कड़े प्रावधानों को लाने की बात रखी है। हरियाणा सरकार ने पहले शपथपत्र में तो केंद्र की हां में हां मिलाई और फिर खापों के दबाव

में पलटी खाकर नए शपथपत्र में घोर यथास्थितिवादी मुद्रा अपना ली।
अब उसका कहना है कि ‘इज्जत’ हत्याओं से हत्या के सामान्य कानूनों से ही निबटा जाना चाहिए। पर राज्य सरकार के पास इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं है कि इन मामलों में सजा की दर इतनी कम क्यों है? स्वयं मुख्यमंत्री हुड््डा अपने गृहनगर रोहतक की हालिया ‘इज्जत’ हत्याओं के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से कहते रहे हैं कि मौजूदा कानून ही काफी हैं। वे अकेले नहीं हैं; हरियाणा में हर प्रमुख राजनीतिक का यही सुर सार्वजनिक रूप से सुनने को मिलेगा।
विधि आयोग की रिपोर्ट तकनीकी और उलझाऊ ज्यादा है, उत्पीड़ितों के मतलब की कम। आयोग ने अपनी प्रस्तावना में ‘इज्जत’ हिंसा का हृदय विदारक चित्रण करने के बाद, तकनीकी-विधिक लीपापोती के आधार पर, महिला आयोग द्वारा सुझाए कानूनी परिवर्तनों को अनावश्यक करार दिया है। उनके मसविदा विधेयक का एकमात्र जोर खापों की प्रत्यक्ष उकसाने वाली भूमिका को दंड की परिधि में लाने पर है, वह भी खापों की पुरुष वर्चस्व की इस्पाती बुनियादों को बिना हिलाए। उनके विधेयक में सगोत्र विवाह जैसे मसलों पर खापों को शिक्षित करने की बात भी इसी मासूमियत के तहत की गई है कि अगर खापों की फतवे वाली बैठकें दंडनीय कर दी जाएं तो ‘इज्जत’ हत्याएं नहीं होंगी।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने प्रस्ताव-विधेयक में जहां स्वयं को निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपियों के खाते में रखा था, जिसे केंद्र सरकार ने भी माना है, वहीं विधि आयोग ने इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बता कर केवल खाप बैठकों में शरीक होने वालों के विरुद्ध पूर्वानुमान की बात कही है।
जाहिर है, चाहे नए नाम से या नए प्रावधानों को शामिल कर, देर-सबेर अलग से खाप संबंधी कानून बनेंगे ही। पर क्या इनका हश्र भी घरेलू हिंसा की रोकथाम या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने वाले एकांगी कानूनों जैसा नहीं होगा- पीड़ित को सीमित दायरे में उलझाने में, न कि समग्र राहत दे पाने में! उच्चतम न्यायालय की पहल से, स्त्रियों पर तेजाबी हमलों के मद्देनजर बाजार में तेजाब की उपलब्धता और बिक्री को नियंत्रित करने के उपायों पर केंद्र सरकार विचार कर रही है।
पुरुष की स्त्री पर अपनी मनमानी थोपने के इस बर्बरतम तरीके पर यह तकनीकी लगाम, अंतत: एक दूर की कौड़ी ही सिद्ध होगी। आज स्त्री को पैतृक और ससुराली संपत्ति में हिस्सा दिलाने वाले कानूनों की भी कमी नहीं है; पर हिस्सा पाने या मांगने का अवसर कितनों को मिल पाता है, हिस्सा मिलता कितनों को है और वह भी किस कीमत पर!
लैंगिक कानूनों की यही त्रासदी चलती आ रही है। दशकों की जद््दोजहद के बाद इन कानूनों का जो स्वरूप सामने आता है वह स्त्री की विवशता और कमजोरी को तो विशद रूप से चिह्नित करता है, पर उसके लिए सशक्तीकरण के सहज रास्ते नहीं खोल पाता। इन कानूनों में स्त्री उत्पीड़न की व्यापकता और भयावहता को टुकड़ों में बांट कर देखने से स्त्री-विरुद्ध हिंसा की समग्रता ओझल रहती है। लिहाजा इन विधिक उपायों में उत्पीड़न की अंतर्वस्तु की अनदेखी होती है। अनेक एकांगी कानूनों के माध्यम से होने वाला, राज्य का, स्त्री का नहीं, ऐसा बहुमंचीय दखल स्त्री की अपनी प्रतिरोधक ऊर्जा को भी बांटता ही है।
इस बुनियादी खोट के चलते स्त्री को, तमाम संघर्षों के बावजूद, लैंगिक कानूनों से मिलने वाला न्याय एक सतही कवायद बना हुआ है। मसलन, ‘इज्जत’ की ही तरह ‘संपत्ति’ को लेकर बेटियों, बहनों, पत्नियों की हत्या के मामले भी हैं, पर उन्हें लैंगिक जघन्यताओं में शामिल ही नहीं किया जाता। इन हत्याओं को क्या कानून-व्यवस्था के पहरुए, क्या अदालतें, क्या मीडिया और नागरिक समाज, सभी सामान्यत: होने वाली हत्याओं की श्रेणी में ही रखते हैं। जबकि ‘इज्जत’ की ही तरह ‘संपत्ति’ के मसले पर भी मर्द का लैंगिक नजरिया ही हावी होता है।
जाहिर है, लैंगिक कानूनों के वर्तमान एकांगी स्वरूप, पुरुष वर्चस्व का स्त्री शोषण से अंतर्संबंध प्रतिबिंबित कर ही नहीं सकते- न अपराध को चिह्नित करने में और न दंड के निर्धारण में। क्योंकि उत्पीड़न के किसी एक सतही स्वरूप पर केंद्रित ये कानून स्त्री की असहायता को कम नहीं करते; ये स्त्री को संवेदनहीन राज्य के रहमो-करम पर रखते हैं और मुंह की खाते हैं। अंतत: यह सारी कवायद आपराधिक आंकड़ों के संसार का हिस्सा बन कर रह जाती है। लिहाजा, ‘अपनों’ के भावनात्मक भयादोहन और कानूनी प्रक्रियाओं की भूलभुलैया के सामने नतमस्तक रहना ही स्त्री की सामान्य नियति बनी हुई है।
भविष्य में साकार होने वाले एकांगी खाप कानून भी उसकी इसी नियति को मजबूत करने जा रहे हैं, जिसमें उदासीन राजनीतिकों और खानापूर्ति में लगी कानून-व्यवस्था की मशीनरी पर हत्यारों को उपलब्ध चोर दरवाजे बंद करने का दबाव नदारद होगा। इससे कहीं बेहतर मॉडल हो सकते हैं, 2005 का ‘सूचना का अधिकार’ और 2006 का ‘वन अधिकार अधिनियम’, जिनमें कम से कम उत्पीड़ितों के अधिकार और राज्य के प्राधिकार के बीच एक बेहतर संतुलन तो नजर आता है।

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लोकतांत्रिक नैतिकता और तीन सौ सत्तर

Saturday, 07 December 2013 10:47
नंदकिशोर आचार्य
जनसत्ता 7 दिसंबर, 2013 : भारतीय संविधान के अनुच्छेद तीन सौ सत्तर अर्थात जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को लेकर राजनीतिक वातावरण को गर्माने की ताजा कोशिश के पीछे कितनी भूमिका चुनावों की है- विशेषतया आगामी लोकसभा चुनावों की- और कितनी शुभ मंतव्य की, इसे लेकर बहस में न भी पड़ें तो भी यह समझना आवश्यक है कि यह अनुच्छेद वास्तव में है क्या और इसे निरस्त करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है। यह अनुच्छेद, दरअसल, जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित कानून बनाने के बारे में संसद की शक्ति को सीमित करता है और इसके अंतर्गत ही जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है।
लेकिन यह अलग संविधान भारतीय संविधान की अवहेलना या उल्लंघन नहीं है, जैसा कि अक्सर समझ लिया जाता है, क्योंकि इसकी अनुमति स्वयं भारतीय संविधान द्वारा ही दी गई है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार ही जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए संविधान-सभा का गठन और उसके द्वारा निर्मित संविधान को वहां लागू किया गया है। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को एक अस्थायी प्रावधान माना गया है, लेकिन इसे हटाने या इसमें कोई संशोधन करने के लिए यह अनिवार्य है कि इसकी अनुशंसा जम्मू-कश्मीर राज्य की संविधान-सभा या उसकी उत्तराधिकारी उस राज्य की विधानसभा द्वारा की जाए। दूसरे शब्दों में, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित विधानसभा की ओर से किए गए प्रस्ताव के अभाव में इस अनुच्छेद में कोई परिवर्तन अथवा इसकी समाप्ति किया जाना असंवैधानिक होगा।
बहुत-से राजनीतिक विश्लेषक इस अनुच्छेद के औचित्य पर सवाल उठाते और इसे तत्कालीन नेहरू-सरकार की भूल मानते हैं। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर का प्रावधान स्वयं भारत की संविधान-सभा द्वारा किया गया था। यह मान लेना कि इसके पीछे केवल नेहरू का सुझाव था, प्रकारांतर से यह मान लेना होगा कि इस देश के संविधान-निर्माता पंडित नेहरू की कठपुतलियां थे और हमारा देश एक कठपुतली संविधान-सभा द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा शासित होता रहा है।
यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रावधान को उन सरदार पटेल की भी स्वीकृति प्राप्त थी, जिन्हें हम ‘लौह-पुरुष’ कह कर याद करते हैं। कोई भी राजनीतिक निर्णय अपने समय की ऐतिहासिक परिस्थिति की समझ पर निर्भर होता है। उसे किसी एक व्यक्ति की मंशा के अनुरूप नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हमारी पूरी संविधान-सभा की समझ को ही हम आज गलत मान लें, पर उसे किसी एक व्यक्ति की अनुगामिनी मान लेना तो उसकी नैतिक वैधता को ही संदेह के घेरे में ले आना होगा- यह भूलते हुए कि हमारे सभी त्यागमूर्ति माने जाने वाले स्वतंत्रता-सेनानी उसके सदस्य थे।
इस बात पर तो इतिहासकारों में बहस होती रह सकती है कि तत्कालीन परिस्थिति की संविधान-सभा की समझ सही थी या नहीं और जम्मू-कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति का संवैधानिक प्रावधान किए जाने के औचित्य पर भी सवाल उठाए जाते रहे जा सकते हैं- जिन पर कोई सर्वस्वीकृति तो लगभग असंभव ही है- जैसे कि भारत-विभाजन को लेकर हम आज भी उठाते रहते हैं। लेकिन, जैसे अब पाकिस्तान के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के अस्तित्व से भी- और अब उसके बारे में कोई भी निर्णय आज की परिस्थिति और संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही लिया जा सकता है।
दरअसल, इसके संबंध में कोई भी निर्णय लिए जाने से पहले मोटे तौर पर तीन दृष्टियों से विचार किया जाना आवश्यक है। प्रथमत:, किसी भी राजनीतिक निर्णय को नैतिक दृष्टि से उचित होना चाहिए। क्या अपने वादे से मुकर जाना नैतिक कहा जाएगा? जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत संघ में विलय करते समय- चाहे जिस कारण से हो- जो वादा किया गया था, क्या संविधान-सभा द्वारा उसी से मुकर जाना नैतिक होता? और यदि आज हम उसकी अनदेखी कर देते हैं तो क्या वह नैतिक दृष्टि से उचित कहा जा सकता है?
यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराजा हरिसिंह भारत में विलय नहीं चाहते थे और पाकिस्तानी आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाने की स्थिति में ही उन्होंने विलय स्वीकार किया था।
कश्मीर को अलग दर्जा देने का यद्यपि विलय-पत्र में  जिक्र नहीं है, लेकिन भारत सरकार के तत्कालीन पत्र-व्यवहार में यह स्वीकार किया गया था कि आक्रांता से छुटकारा मिलने और कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य हो जाने पर विलय का मसला जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति से हल किया जाएगा। शेख अब्दुल्ला और उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी जनता का प्रतिनिधित्व व नेतृत्व उसी तरह करते थे, जिस प्रकार तत्कालीन कांग्रेस पूरे देश का। अब सवाल यह है कि क्या आज हमारा इस वादे से इनकार कर देना नैतिक होगा! लोगों की इच्छा जानने के दो तरीके हो सकते हैं- जनमत-संग्रह या जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा गठित कोई निकाय अर्थात विधानमंडल।
यह पूछा जाता है कि क्या विशेष संवैधानिक प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य के हित में है। इसका फैसला तो वहां की जनता या विधानसभा ही कर सकती है। हां, इतना अवश्य है कि यदि यह विशेष अनुच्छेद नहीं होता तो निश्चय ही कश्मीर में भी उसी तरह का आंतरिक उपनिवेशीकरण हो गया होता जैसा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, आंध्र, ओड़िशा, महाराष्ट्र आदि के कुछ क्षेत्रों में हो रहा है।
हमें यहां यह भी स्मरण रखना चाहिए कि विशेष संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था केवल जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं है। नगालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल, आंध्र आदि राज्यों के बारे में भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। कई राज्यों में भूमि खरीदने के लिए भी कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए हुए हैं। लेकिन, नैतिक दृष्टि से मुख्य सवाल यही है कि क्या हमारे द्वारा उस वचन को भुला दिया जाना उचित होगा, जिसे स्वयं हमने ही कभी एक आधारभूत नैतिक अनिवार्यता माना था।
दूसरा मुद्दा राजनीतिक औचित्य का है। किसी भी

लोकतांत्रिक राजन                       ीति की बुनियादी शर्त ही यही है कि उसमें जनता की इच्छाओं की अवहेलना नहीं की जा सकती। अच्छा लोकतंत्र वही है, जहां स्थानीय मुद्दों को स्थानीय लोगों की सहमति और सहभागिता के आधार पर सुलझाया जाए। मानवाधिकारों की बुनियादी संकल्पना ही यही है कि किसी भी प्रदेश का शासन और विकास वहां के निवासियों की राय और सहभागिता के आधार पर ही होना चाहिए। हमारे देश में मानवाधिकारों से प्रेरित जितने जन-आंदोलन चल रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि में अधिकांशत: स्थानीय निवासियों के हितों और आकांक्षाओं की अवहेलना या दमन रहा है। अच्छा लोकतंत्र वही है, जिसमें अधिकाधिक विकेंद्रीकरण हो और स्थानीय संस्थाओं का कार्यक्षेत्र अधिकाधिक विस्तृत हो। एक संघ राज्य में प्रदेशों और उप-प्रदेशों के वैशिष्ट्य और स्वायत्तता का अधिकाधिक सम्मान अपेक्षित है। कश्मीर ही नहीं, अन्य प्रदेशों और उनके उप-प्रदेशों को अधिकाधिक स्वायत्तता ही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को औपचारिक से वास्तविक बना सकती है। यदि हम मानते हैं कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर की अब कोई आवश्यकता नहीं है तो भी जम्मू-कश्मीर के लोगों की सहमति के बिना उसे समाप्त करने की कोई भी कोशिश राजनीतिक दृष्टि से भी न केवल अलोकतांत्रिक बल्कि आत्मघाती ही सिद्ध होगी।
तीसरी कसौटी संवैधानिक है। अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के विरोधियों का कहना है कि राष्ट्रपति जब चाहें अपने एक आदेश मात्र से इस अनुच्छेद को निरस्त कर सकते हैं। अभी-अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी इसी आशय का एक बयान दिया है। जब इन विरोधियों से यह कहा जाता है कि इस अनुच्छेद को निरस्त करने की प्रक्रिया को स्वयं इस उपबंध की उपधारा तीन में ही स्पष्ट करते हुए निर्देश दिया गया है कि इस अनुच्छेद में किसी भी संशोधन अथवा इसके ‘प्रवर्तन में न रहने’ के बारे में ‘राष्ट्रपति द्वारा कोई भी अधिसूचना निकाले जाने से पहले उस राज्य की संविधान-सभा की सिफारिश आवश्यक होगी’। संविधान-सभा क्योंकि अब नहीं है, अत: स्वाभाविक ही उसकी वैधानिक उत्तराधिकारी विधानसभा द्वारा ऐसी सिफारिश किया जाना एक संवैधानिक अनिवार्यता है।
अत: स्पष्ट है कि जम्मू-कश्मीर राज्य की सिफारिश के बिना इस अनुच्छेद में कोई भी परिवर्तन या इसे निरस्त करना घोर असंवैधानिक होगा। इसके उत्तर में कभी-कभी यह भी कहा गया है कि संविधान-संशोधन के लिए विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद तीन सौ अड़सठ के अनुसार इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं संविधान में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि तीन सौ अड़सठ में दी गई संशोधन-प्रक्रिया अनुच्छेद तीन सौ सत्तर पर लागू नहीं होगी।
यहां यह भी स्मरणीय है कि कश्मीर का अलग संविधान बनने और उसमें समय-समय पर हुए परिवर्तनों की प्रक्रिया सदैव अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के अनुसार ही पूरी की गई है। अब अचानक यदि हम तीन सौ अड़सठ की सामान्य संशोधन-प्रक्रिया को तीन सौ सत्तर पर लागू करते हैं तो उसकी कोई न्यायिक वैधता नहीं होगी क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार भी पूर्वोदाहरण या मिसाल- प्रिसिडेंट- भी कानून की हैसियत अख्तियार कर लेता है।
लेकिन, साथ ही, यह भी विचार कर लिया जाना चाहिए कि आज इस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यावहारिक स्थिति क्या है। इसी अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति ने समय-समय पर कई संशोधन आदेश जारी किए हैं जो जम्मू-कश्मीर राज्य पर आज लागू हैं। इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण यह आदेश है कि संघ की कार्यपालिका-शक्ति जम्मू-कश्मीर पर भी प्रभावी है, जिसके अनुसार राज्यपालों की नियुक्ति की गई है और कई बार विधानसभा को निलंबित या भंग किया गया और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता रहा है व राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग केंद्रीय विधि के आधार पर केंद्र के निर्देशानुसार होता है।
उच्चतम न्यायालय के निर्णय जम्मू-कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। चुनाव-प्रक्रिया का नियंत्रण चुनाव आयोग द्वारा होता है। केंद्र की आर्थिक नीतियां अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर पर भी विधि के अनुसार लागू होती हैं। महालेखा परीक्षक का नियंत्रण भी राज्य पर लागू है।
यहां इस बात का संज्ञान भी लिया जाना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य कई विषयों पर अपने कानून और नीतियां बना सकता है। यह अधिकार जम्मू-कश्मीर को भी प्राप्त हो तो इसे अन्यथा नहीं समझा जा सकता। दोहरी नागरिकता की स्वीकृति कई देशों में है। यदि कोई भारत का नागरिक होते हुए किसी अन्य देश का नागरिक तक भी हो सकता है, तो देश में भी विशेष परिस्थिति में दोहरी नागरिकता कोई ऐसा मसला नहीं है, जिसे अलगाववादी समझा जाए। देश के अन्य कई राज्यों में भी भूमि-संपत्ति आदि खरीदने के बारे में मूल निवासी संबंधी कई प्रतिबंध लागू होते हैं। दरअसल, इस तरह की अबाध छूट देना स्थानीय निवासियों के हितों के अधिकांशत: प्रतिकूल ही होता है। देश के आदिवासी-वनवासी इलाकों में जो असंतोष और हिंसापूर्ण प्रतिरोध देखने में आ रहा है, वह मूलत: इस अबाध छूट का ही नतीजा है।
वस्तुत:, अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और कश्मीर पर पाकिस्तान से हमारा विवाद दो अलग मसले हैं। उनमें घालमेल करना उचित नहीं है। किसी भी आंतरिक राजनीतिक मसले का हल लोकतांत्रिक नैतिकता, मानवाधिकारों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही होना चाहिए- जैसे अंतरराष्ट्रीय विवादों का हल भी शांतिपूर्ण उपायों से किया जाना अपेक्षित होता है। किसी भी मसले का हल तभी उचित रूप से निकल सकता है, जब हम संबंधित पक्ष को सहानुभूति से समझ सकें। हर मसले पर बातचीत और विचार-विमर्श संभव है, यदि हमारा मंतव्य और नीयत केवल राजनीतिक लाभ के बजाय लोकतांत्रिक नैतिकता से अनुप्राणित हो। लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही नहीं होता।